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Ballia News: मतदाता होने का देना होगा प्रमाण पत्र
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बैरिया। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन नामावलियों की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए 2003 के बाद मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को अपने मतदाता होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
निर्वाचन नियमावली में विशेष पुनरीक्षण की तैयारी के लिए सोमवार को उपजिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बीएलओ और सुपरवाइजरों की बैठक हुई।
बीएलओ और सुपरवाइजरों को विशेष पुनरीक्षण के संबंध में टिप्स दिए गए। बीएलओ को बताया गया कि 2003 में जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है और उनका नाम 2025 के मतदाता सूची में दर्ज है, उन मतदाताओं से कुल 11 प्रमाण-पत्रों में से एक प्रमाण लेने को कहा जाएगा। इन प्रमाण पत्रों में पेंशनरों के पीपीओ प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी से जारी जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस की पासबुक, भूमि का खसरा-खतौनी समेत कुल 11 विकल्प बताए गए हैं।
कोई एक प्रमाण पत्र संबंधित व्यक्ति को जमा करना होगा। संबंधित बीएलओ मतदाताओं को दो प्रति में प्रपत्र घर-घर पहुंचाया जाएगा। इसमें दोनों प्रपत्रों को भरने के बाद एक पर मतदाता का हस्ताक्षर कर बीएलओ अपने पास जमा कर लेंगे। दूसरे प्रपत्र पर अपना हस्ताक्षर करके मतदाताओं को देंगे।

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बीएलओ और सुपरवाइजरों को विशेष पुनरीक्षण के संबंध में टिप्स दिए गए। बीएलओ को बताया गया कि 2003 में जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है और उनका नाम 2025 के मतदाता सूची में दर्ज है, उन मतदाताओं से कुल 11 प्रमाण-पत्रों में से एक प्रमाण लेने को कहा जाएगा। इन प्रमाण पत्रों में पेंशनरों के पीपीओ प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी से जारी जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस की पासबुक, भूमि का खसरा-खतौनी समेत कुल 11 विकल्प बताए गए हैं।
कोई एक प्रमाण पत्र संबंधित व्यक्ति को जमा करना होगा। संबंधित बीएलओ मतदाताओं को दो प्रति में प्रपत्र घर-घर पहुंचाया जाएगा। इसमें दोनों प्रपत्रों को भरने के बाद एक पर मतदाता का हस्ताक्षर कर बीएलओ अपने पास जमा कर लेंगे। दूसरे प्रपत्र पर अपना हस्ताक्षर करके मतदाताओं को देंगे।