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Banda News: आकिफ की लगी हाजिरी माफी की अर्जी, तारीख मिली चार मई

संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Thu, 30 Apr 2026 12:07 AM IST
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Aaqif's application for leave of absence was filed and the date was May 4.
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बांदा। नाबालिगों के यौन शोषण में आईटी एक्ट के मामले में जिरह बुधवार को भी नहीं हो सकी। इस मुकदमे के आरोपी दिल्ली के इंजीनियर मोहम्मद आकिफ के अधिवक्ता ने अदालत में हाजिरी माफी की अर्जी लगा दी। सीबीआई लोक अभियोजक धारा सिंह मीणा व मुख्य गवाह बैंक प्रबंधक अदालत में उपस्थित नहीं हुए। फांसी की सजा पा चुके जेल में निरुद्ध चित्रकूट के निलंबित जेई रामभवन ने अदालत में अपनी हाजिरी लगाई। जेई रामभवन के अधिवक्ता की अर्जी कि जिस दोषी को फांसी की सजा मिल चुकी हो उसका विचारण इस मुकदमे में नहीं किया जाए में अदालत ने ऑर्डर में लगा दिया है। अब इस केस की अगली तारीख चार मई निर्धारित की है।
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नाबालिगों के यौन शोषण में आईटी एक्ट के मामले में लगातार दो दिन से शोकावकाश होने के चलते 27 व 28 अप्रैल को अदालती कार्रवाई नहीं हो सकी थी। सीबीआई के लोक अभियोजक लगातार दोनों दिन अदालत में मौजूद रहे। जबकि इस मुकदमे के मुख्य गवाह मनोज गौतम 27 अप्रैल वाली पेशी में पेश हुए थे, लेकिन 28 अप्रैल की पेशी में वह भी नहीं आए। बुधवार को पड़ी तारीख सीबीआई लोक अभियोजक धारा सिंह मीणा और इस केस के मुख्य गवाह बैंक प्रबंधक मनोज गौतम अदालत में उपस्थित नहीं हुए। बताया जा रहा है कि लोक अभियोजक ने 28 अप्रैल वाली तारीख में केस से संबंधित अपना पक्ष रखा था। उधर, फांसी की सजा पा चुके निलंबित जेई रामभवन के अधिवक्ता ने अदालत में अर्जी दी थी कि जिस मुल्जिम को अपराध में फांसी की सजा मिल चुकी है, उसका विचारण आईटी एक्ट में न किया जाए। इस अर्जी पर अदालत ने अब ऑर्डर पर लगा दिया है। इस केस की अगली सुनवाई चार मई निर्धारित की गई है।
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फांसी की सजा पा चुके जेई दंपती की सजा का रिकॉर्ड पहुंचा हाईकोर्ट, अगली तारीख लगी छह मई



बांदा। नाबालिगों के यौन शोषण मामले में फांसी की सजा पा चुके चित्रकूट के निलंबित जेई रामभवन व उसकी पत्नी दुर्गावती की फांसी की सजा टालने के लिए हाईकोर्ट में लगाई गई अर्जी में हाईकोर्ट ने अदालत से सजा का रिकॉर्ड तलब किया है। पॉक्सो अदालत से रिकॉर्ड हाईकोर्ट भेज दिया गया है। अब इस मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता पूरे मामले की फाइल हाईकोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। अभी इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी है। हाईकोर्ट ने इसकी अगली तारीख छह मई मुकर्रर की है। जेई रामभवन के अधिवक्ता का कहना है कि जब तक पूरी फाइल बन नहीं जाएगी, तब तक हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। इस केस की अगली तारीख अगली बुधवार यानी छह मई निर्धारित की गई है।
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