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Banda News: अब्बास व निकहत की लगी हाजिरी माफी, अब सुनवाई 30 को

Wed, 15 Jul 2026 11:30 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jul 2026 11:30 PM IST
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Abbas and Nikhat granted exemption from attendance, hearing now on 30th
- जेल कैंटीन संचालक की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र
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- जेलर, डिप्टी जेलर, कैंटीन संचालक समेत पांच हुए न्यायालय में हुए पेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बांदा। चित्रकूट जेल में विधायक अब्बास अंसारी व पत्नी निकहत की कथित अवैध मुलाकात मामले में बुधवार को भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई में अब्बास, निकहत व उनके चालक की ओर से अधिवक्ता ने हाजिरी माफी की अर्जी लगाई। वहीं जेलर संतोष कुमार, डिप्टी जेलर चंद्रकला, जेल कैंटीन संचालक नवनीत सचान, शहबाज अदालत में पेश हुए। कैंटीन संचालक के अधिवक्ता ने डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने मुवक्विल को बेगुनाह बताया। अदालत ने इस मामले की अगली तारीख 30 जुलाई निर्धारित की है।

10 फरवरी 2023 को चित्रकूट जेल में तत्कालीन जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से छापा मारा था। छापेमारी में अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत तत्कालीन जेल अधीक्षक के कक्ष में मिली थीं। जांच में सामने आया था कि वह नियमों के विपरीत लंबे समय तक जेल परिसर में मौजूद रहीं थीं। मामले में चित्रकूट की कर्वी कोतवाली में विधायक अब्बास अंसारी, उनकी पत्नी निकहत, चालक न्याज, तत्कालीन जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर, जेलर संतोष कुमार, डिप्टी जेलर चंद्रकला, जेल कैंटीन संचालक नवनीत सचान, सपा जिलाध्यक्ष फराज खान समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। शासन स्तर से गठित विशेष जांच दल ने मामले की जांच कराई थी। जांच में आरोप लगाए गए थे कि जेल में अब्बास अंसारी को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जातीं थीं। मुलाकात के एवज में जेल अधिकारियों को नकदी और उपहार दिए जाते थे।ेे
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