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Banda News: गांजा बरामदगी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 07 Jul 2026 12:41 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Tue, 07 Jul 2026 12:41 AM IST
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Accused's bail plea rejected in cannabis seizure case.
बांदा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने 3.132 किलोग्राम गांजा बरामदगी के मामले में आरोपी लवकुश यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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दो जून 2026 को कोतवाली देहात पुलिस ने आरटीओ चौराहे से बिरंची का पुरवा जाने वाले मार्ग पर पुलिया के पास एक संदिग्ध को पकड़ा था। पूछताछ में उसने अपना नाम लवकुश यादव बताया था। बैग की तलाशी लेने पर उसमें रखी पॉलिथीन से 3.132 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि मामले में प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं और आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। इसके चलते आरोपी को जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता। अदालत ने लवकुश यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)
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