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Banda News: बाल विवाह में सेवा देने वाले टेंट हाउस व कैटरर्स पर प्रतिबंध के निर्देश
Sun, 03 May 2026 01:47 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Sun, 03 May 2026 01:47 AM IST
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बांदा। पुलिस लाइन सभागार में शनिवार को अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल संरक्षण हितधारकों की मासिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें बाल विवाह, किशोर व महिला अपराधों की रोकथाम पर जोर दिया गया।
बैठक में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता पर बल देते हुए बाल विवाह में सेवा देने वाले टेंट हाउस व कैटरर्स पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए। विवाह आयोजनों में नाबालिग बच्चों से रात्रि में कार्य कराने वालों पर कार्रवाई को कहा गया। गुमशुदा बच्चों की सूचना सीसीटीएनएस व वात्सल्य पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश भी मिले। बरामद बालिकाओं का आंतरिक चिकित्सीय परीक्षण कराने और महिला उपनिरीक्षक द्वारा बयान दर्ज करने को कहा गया।
चार माह से अधिक समय से बरामद न हुई बालिकाओं के मामलों में एएचटीयू द्वारा लैंगिक शोषण की संभावना पर कार्रवाई होगी। पीड़ित बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर संरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। किशोर अपराधियों के मामलों को किशोर न्याय बोर्ड को भेजने और किशोर न्याय अधिनियम का पालन करने को भी कहा गया।
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बैठक में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता पर बल देते हुए बाल विवाह में सेवा देने वाले टेंट हाउस व कैटरर्स पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए। विवाह आयोजनों में नाबालिग बच्चों से रात्रि में कार्य कराने वालों पर कार्रवाई को कहा गया। गुमशुदा बच्चों की सूचना सीसीटीएनएस व वात्सल्य पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश भी मिले। बरामद बालिकाओं का आंतरिक चिकित्सीय परीक्षण कराने और महिला उपनिरीक्षक द्वारा बयान दर्ज करने को कहा गया।
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चार माह से अधिक समय से बरामद न हुई बालिकाओं के मामलों में एएचटीयू द्वारा लैंगिक शोषण की संभावना पर कार्रवाई होगी। पीड़ित बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर संरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। किशोर अपराधियों के मामलों को किशोर न्याय बोर्ड को भेजने और किशोर न्याय अधिनियम का पालन करने को भी कहा गया।
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