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Banda News: शोक के चलते नहीं हुई जिरह, अगली तारीख मिली 28 अप्रैल

संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Tue, 28 Apr 2026 02:37 AM IST
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The cross-examination was postponed due to mourning and the next date was April 28.
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बांदा। नाबालिगों के यौन शोषण में आईटी एक्ट के मामले में सोमवार को निर्धारित पेशी में गवाह बैंक प्रबंधक से जिरह नहीं हो सकी। एक अधिवक्ता के निधन के चलते शोक हो जाने से अदालती कार्रवाई पूरी नहीं की जा सकी। अदालत ने इस मामले की अगली तारीख 28 अप्रैल मंगलवार को निर्धारित की है। इस मुकदमे के मुख्य आरोपी दिल्ली के इंजीनियर मोहम्मद आकिफ के अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। जबकि फांसी की सजा पा चुके निलंबित जेई रामभवन को जेल से अदालत लाया गया। सीबीआई की तरफ से लोक अभियोजक धारा सिंह मीणा व मुख्य गवाह बैंक प्रबंधक मनोज गौतम अदालत में मौजूद रहे।
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बच्चों के साथ यौन शोषण मामले में सीबीआई की जांच में 20 फरवरी को फांसी की सजा पा चुके सिंचाई विभाग चित्रकूट के निलंबित जेई रामभवन व सह आरोपी दिल्ली के इंजीनियर आकिफ के खिलाफ आईटी एक्ट व संगठित होकर अपराध करने की साजिश करने की बात सामने आई थी। दोनों के खिलाफ 31 अक्टूबर 2020 में दिल्ली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में अब गवाहों के पेश किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार 28 अप्रैल को होगी।
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