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Banda News: मासूम से दुष्कर्म में युवक को आजीवन कारावास

Thu, 07 May 2026 12:44 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Thu, 07 May 2026 12:44 AM IST
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Youth gets life imprisonment for raping an innocent child
बांदा। जनपद में पांच वर्षीय बालक से दुष्कर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने आरोपी अमित चौहान को आजीवन कारावास सुनाया है। अदालत ने उस पर 16,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जो अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला लगभग पांच वर्ष दो माह की अदालती कार्यवाही के बाद आया है।
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यह मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का है। पीड़ित मासूम की मां ने 24 मार्च 2021 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तहरीर के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे जब वह घर पर थी और उसका पांच वर्षीय बेटा घर के दरवाजे पर खेल रहा था। तभी अमित चौहान उर्फ कर्रा नशे की हालत में बच्चे को बहला कर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। करीब एक घंटे बाद जब बच्चा रोता हुआ घर आया और उसने पूरी घटना बताई, तब मां ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी अमित चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना के समय से ही आरोपी जेल में है। मामले की विवेचना कर रहे तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार सिंह ने विस्तृत विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
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11 जनवरी 2023 को आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप तय किए गए। मामले की सुनवाई के दौरान छह गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश ने अपने 19 पृष्ठों के फैसले में अमित चौहान को दोषी करार दिया। 30 अप्रैल को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था। जिसके बाद सजा के बिंदु पर 6 मई को सुनवाई हुई और यह कठोर सजा सुनाई गई।
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