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Banda News: नाबालिग और उसकी मां के बयान पर युवक को मिली जमानत

Thu, 09 Jul 2026 12:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Thu, 09 Jul 2026 12:11 AM IST
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Youth granted bail based on statements of minor and her mother.
बांदा। दो माह पहले एक नाबालिग अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। नाबालिग की मां ने अज्ञात के खिलाफ अतर्रा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने प्रेमी दिनेश को पकड़ कर जेल भेज दिया था। अब नाबालिग और उसकी मां के बयान के आधार पर आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रदीप कुमार मिश्रा ने जमानत दे दी है।
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अभियोजन के अनुसार पांच मई की रात 11 बजे नाबालिग अपने रिश्तेदार के घर से अपने घर जाने की बात कहकर निकली थी। इसके बाद वह इलाके के दिनेश वर्मा के साथ बिहार चली गई थी। नाबालिग की मां ने छह मई को थाने में अज्ञात के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने जांच-पड़ताल कर दिनेश को गिरफ्तार कर 14 मई को जेल भेज दिया था।
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सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां ने न्यायालय में शपथ पत्र देकर कहा कि उनकी पुत्री रिश्तेदारों के बहकावे में आकर पहले गलत बयान दे बैठी थी और आरोपी ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म नहीं किया। वहीं, केस डायरी में पीड़िता के बयान का भी उल्लेख है, जिसमें उसने अपनी मर्जी से आरोपी के साथ जाने और कोर्ट मैरिज करने की बात कही है।
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सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने शर्त रखी कि आरोपी गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, सुनवाई के दौरान नियमित रूप से उपस्थित रहेगा और मुकदमे के शीघ्र निस्तारण में सहयोग करेगा।
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