{"_id":"612938ec8ebc3e79c8166dc1","slug":"company-barabanki-news-lko593043896","type":"story","status":"publish","title_hn":"उत्पाद पर भ्रामक सूचना देने पर दो कंपनियों से 85 हजार जुर्माना वसूला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
उत्पाद पर भ्रामक सूचना देने पर दो कंपनियों से 85 हजार जुर्माना वसूला
विज्ञापन
विज्ञापन
बाराबंकी। अपने उत्पाद पर उपभोक्ताओं को भ्रामक सूचना देने पर दो कंपनियों से 85 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है। इनमें एक कंपनी ने अपनह घोषणा में उत्पाद बनने वाले स्थान का नाम नहीं लिखा था तो दूसरी कंपनी ने अपने उत्पाद का भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित किया था। जिसको लेकर दोनों कंपनियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
महाराष्ट्र प्रांत की हैफले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिजली के उपकरण का आयात करती है। जिले के विधिक माप विज्ञान (बांट माप) विभाग ने इस कंपनी के एक उत्पाद (स्विच) के पैैकेट पर उपभोक्ता हित के संबंध में लिखी घोषणा में उत्पाद निर्माण के स्थान का उल्लेख नहीं था। इस पर विभाग ने कंपनी को पिछले माह नोटिस जारी कर शमन शुल्क के रूप में 75 हजार रुपये का जुुर्माना लगाया था। इस पर कंपनी द्वारा अपनी गलती को स्वीकार करते हुए जुर्माने की राशि सरकारी कोष में जमा की गई।
इसी प्रकार मुंबई की चरक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि कॉस्मेटिक सामान (सौंदर्य प्रसाधन) का निर्माण करती है। इस कंपनी द्वारा शैंपू का विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था लेकिन इस भ्रामक विज्ञापन में शैंपू का मूल्य तो दर्शाया गया मगर मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया। इस पर विभाग ने उपभोक्ता के हितों की अवहेलना करते पाए जाने पर नोटिस जारी कर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। कंपनी ने अपनी भूल को स्वीकार करते हुए जुर्माने की राशि सरकारी कोष में जमा कराई।
तीन अन्य कंपनियों को भेजा नोटिस
विधिक माप विज्ञान (बांट माप) विभाग द्वारा तीन अन्य कंपनियों को भी नोटिस भेजा है। इनमें हैदराबाद की राज क्लासिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और कॉस्मेटिक्स सामान बनाने वाली नई दिल्ली की मेसर्स इनवेदा इंडिया और होंसा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इन तीनों कंपनियों के उत्पाद में कमियां मिली हैं।
एक कंपनी ने अपने उत्पाद में स्थान का नाम तो दूसरी ने उत्पाद का भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित कराया था। जिस पर बांट माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा के तहत विधिक कार्रवाई की गई है। कंपनियों ने अपनी भूल मानते हुए शमन शुल्क सरकारी कोष में जमा किया है। तीन अन्य कंपनियों को नोटिस भेजा गया है।
-ध्रुव कुमार, जिला विधिक माप विज्ञान (बांट माप) अधिकारी
Trending Videos
महाराष्ट्र प्रांत की हैफले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिजली के उपकरण का आयात करती है। जिले के विधिक माप विज्ञान (बांट माप) विभाग ने इस कंपनी के एक उत्पाद (स्विच) के पैैकेट पर उपभोक्ता हित के संबंध में लिखी घोषणा में उत्पाद निर्माण के स्थान का उल्लेख नहीं था। इस पर विभाग ने कंपनी को पिछले माह नोटिस जारी कर शमन शुल्क के रूप में 75 हजार रुपये का जुुर्माना लगाया था। इस पर कंपनी द्वारा अपनी गलती को स्वीकार करते हुए जुर्माने की राशि सरकारी कोष में जमा की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
इसी प्रकार मुंबई की चरक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि कॉस्मेटिक सामान (सौंदर्य प्रसाधन) का निर्माण करती है। इस कंपनी द्वारा शैंपू का विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था लेकिन इस भ्रामक विज्ञापन में शैंपू का मूल्य तो दर्शाया गया मगर मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया। इस पर विभाग ने उपभोक्ता के हितों की अवहेलना करते पाए जाने पर नोटिस जारी कर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। कंपनी ने अपनी भूल को स्वीकार करते हुए जुर्माने की राशि सरकारी कोष में जमा कराई।
तीन अन्य कंपनियों को भेजा नोटिस
विधिक माप विज्ञान (बांट माप) विभाग द्वारा तीन अन्य कंपनियों को भी नोटिस भेजा है। इनमें हैदराबाद की राज क्लासिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और कॉस्मेटिक्स सामान बनाने वाली नई दिल्ली की मेसर्स इनवेदा इंडिया और होंसा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इन तीनों कंपनियों के उत्पाद में कमियां मिली हैं।
एक कंपनी ने अपने उत्पाद में स्थान का नाम तो दूसरी ने उत्पाद का भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित कराया था। जिस पर बांट माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा के तहत विधिक कार्रवाई की गई है। कंपनियों ने अपनी भूल मानते हुए शमन शुल्क सरकारी कोष में जमा किया है। तीन अन्य कंपनियों को नोटिस भेजा गया है।
-ध्रुव कुमार, जिला विधिक माप विज्ञान (बांट माप) अधिकारी