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Barabanki News: पंचायतों में डुप्लीकेट मिले मतदाताओं का सत्यापन शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Sat, 17 Jan 2026 01:18 AM IST
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बाराबंकी। पंचायत चुनाव की प्रकाशित कच्ची मतदाता सूची की जांच में जिले की 1155 ग्राम पंचायतों में 9,49,828 डुप्लीकेट वोटरों के नाम दर्ज मिले हैं। आयोग से मिले निर्देशों के बाद ऐसे मतदाताओं के सत्यापन का कार्य शुरू किया गया है। बीएलओ को ऐसे डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची उपलब्ध करा दी गई है। इसका नोडल अधिकारी खंड विकास अधिकारी को बनाया गया है।
सत्यापन के दौरान सभी डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने है। इसको लेकर अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह ने निर्देश दिया है कि अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के बाद भी जिले की ग्राम पंचायतों में यदि किसी मतदाता का नाम एक या एक से अधिक स्थान पर दर्ज है तो ऐसी स्थिति में पुनरीक्षण के समय सत्यापन के बाद उनका नाम एक पंचायत में रखते है अन्य स्थान से हटा दिया जाए। बताया कि संभावित डुप्लीकेट मतदाता सूची ग्राम पंचायतों के बीएलओ को उपलब्ध करा दी गई है जिससे पुनरीक्षण के समय बीएलओ इनका सत्यापन कर नाम को सूची से हटा सके। इसका नोडल अधिकारी बीडीओ को बनाया गया है।
बताने होंगे आधार के अंतिम चार अंक
यदि किसी ब्लॉक में ऐसे व्यक्ति जिनका नाम, पिता, पति, माता का नाम एवं लिंग समान है तथा वह सत्यापन के बाद सही पाए गए हैं तो उन्हें प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड के अंतिम चार अंक बीएलओ को बताने होंगे। इसी आधार पर नाम सूची में बना रहेगा। आधार कार्ड के अंतिम चार अंक उपलब्ध न कराने की स्थिति में मतदाता को डुप्लीकेट मानते हुए सूची से नाम हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
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सत्यापन के दौरान सभी डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने है। इसको लेकर अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह ने निर्देश दिया है कि अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के बाद भी जिले की ग्राम पंचायतों में यदि किसी मतदाता का नाम एक या एक से अधिक स्थान पर दर्ज है तो ऐसी स्थिति में पुनरीक्षण के समय सत्यापन के बाद उनका नाम एक पंचायत में रखते है अन्य स्थान से हटा दिया जाए। बताया कि संभावित डुप्लीकेट मतदाता सूची ग्राम पंचायतों के बीएलओ को उपलब्ध करा दी गई है जिससे पुनरीक्षण के समय बीएलओ इनका सत्यापन कर नाम को सूची से हटा सके। इसका नोडल अधिकारी बीडीओ को बनाया गया है।
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बताने होंगे आधार के अंतिम चार अंक
यदि किसी ब्लॉक में ऐसे व्यक्ति जिनका नाम, पिता, पति, माता का नाम एवं लिंग समान है तथा वह सत्यापन के बाद सही पाए गए हैं तो उन्हें प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड के अंतिम चार अंक बीएलओ को बताने होंगे। इसी आधार पर नाम सूची में बना रहेगा। आधार कार्ड के अंतिम चार अंक उपलब्ध न कराने की स्थिति में मतदाता को डुप्लीकेट मानते हुए सूची से नाम हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
