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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Sister sentenced to 20 years in prison for having her five-year-old brother killed by her lover

Bareilly News: प्रेमी से कराई पांच साल के भाई की हत्या, दोषी बहन को 20 साल कैद की सजा

Thu, 06 Aug 2026 01:04 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 06 Aug 2026 01:04 PM IST
सार

बरेली में स्पेशल पाक्सो कोर्ट ने पांच साल के भाई की हत्या के मामले में दोषी बहन को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी युवती पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उसके प्रेमी को इस मामले में पहले ही उम्रकैद की सजा मिल चुकी है।

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Sister sentenced to 20 years in prison for having her five-year-old brother killed by her lover
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में पांच साल के मासूम भाई की हत्या के मामले में दोषी बहन को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उस पर कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। स्पेशल पाक्सो कोर्ट की न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। इस मामले में युवती के प्रेमी महेश को पहले ही उम्रकैद की सजा मिल चुकी है।  

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यह घटना 28 जुलाई 2020 को नवाबगंज थाना क्षेत्र में हुई थी। 16 वर्षीय किशोरी के माता-पिता मजदूरी करने गए थे। घर पर किशोरी और उसका पांच साल का भाई थे। किशोरी ने अपने प्रेमी महेश को घर बुला लिया। मासूम भाई ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। बदनामी के डर से महेश ने बच्चे का गला घोंट दिया और किशोरी के कहने पर शव को छत से नीचे फेंक दिया।
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ऐसे सच आया सामने
शुरुआत में माता-पिता को लगा कि बच्चे की मौत खेलते समय गिरने से हुई है। पिता को बेटी के बयानों पर शक हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर बेटी ने अपनी करतूत का सच बता दिया। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे की मौत गला दबाने से होने की पुष्टि हुई थी। 

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उम्र कम होने से नहीं मिली उम्रकैद
घटना के दिन दोषी युवती नाबालिग थी। कानून के अनुसार, हत्या की साजिश के आरोप में 18 वर्ष से कम आयु के आरोपी को आजीवन कारावास या फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। इसी कारण अदालत ने युवती को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। 

प्रभावी पैरवी से मिली सजा
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के नेतृत्व में प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी और थाना के पैरोकार ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में नौ गवाह पेश किए थे।

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