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Bhadohi News: भरण-पोषण खर्च नहीं देने पर कुर्की का नोटिस चस्पा

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Feb 2026 02:09 AM IST
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नईबाजार। अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय जौनपुर के आदेश पर बुधवार को भदोही पुलिस ने नेहरू नगर निवासी जफर अली के घर धारा 82 के तहत कुर्की का नोटिस चस्पा किया। जफर अली का निकाह जौनपुर की शायरा परवीन से हुआ था। निकाह के कुछ दिन बाद से ही विवाद के बाद से दोनों अलग-अलग रहने लगे। पत्नी शायरा ने पति की ओर से भरण-पोषण नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए परिवार न्यायालय जौनपुर में याचिका दाखिल किया। न्यायालय ने भरण-पोषण खर्च के लिए डेढ़ लाख रुपये की धनराशि वसूली करने का आदेश दिया। जफर अली ने आदेश का पालन नहीं किया। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए धारा 82 के तहत कुर्की का नोटिस चस्पा करने का आदेश दिया। उसके तहत पुलिस ने नोटिस चस्पा किया। चौकी प्रभारी धौरहरा धीरेंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट की ओर से कहा गया है कि यदि अभियुक्त एक महीने के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो उसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई होगी।
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