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Bijnor: पति ने उधार लिए 20 हजार रुपये, नहीं लौटाए तो तीन लोगों ने पत्नी से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दी ये सजा
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Tue, 13 Jan 2026 01:46 PM IST
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सार
शिवाला कलां थाना क्षेत्र की महिला ने जगराम और दो अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोर्ट ने जगराम को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई। 11 साल पहले वारदात को अंजाम दिया गया था।
कोर्ट। सांकेतिक तस्वीर।
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विस्तार
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक भारतेंदु ने महिला से गैंगरेप में जगराम को दोषी पाया है। उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकुल कुमार सिंह ने बताया कि शिवाला कलां थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला ने कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि गांव रामोरुपपुर निवासी जगराम ने छह महीने पहले उसके पति से 20 हजार रुपये उधार लिए थे। पैसे वापस मांगने पर जगराम ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की।
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मारपीट के संबंध में थाना शिवाला कलां पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर 26 सितंबर 2014 को वह बिजनौर पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने आ रही थी। बिजनौर रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंची तो आरोपियों ने उसे रोक लिया और रकम वापस करने की बात कहते हुए मारुति वैन में बैठा लिया। जिसे नूरपुर रोड पर ले गए और खेत में ले जाकर आरोपी जगराम और उसके दो साथियों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया।
पुलिस ने विवेचना करने के बाद सामूहिक दुष्कर्म की धारा में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई करने के बाद अदालत ने अभियुक्त जगराम को दोषी पाया है। जिसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।