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Bijnor: दस साल के बालक की हत्या में मां के प्रेमी को कोर्ट ने दी ये सजा, सबूतों के अभाव में बरी हो गई मां
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Sun, 18 Jan 2026 11:23 AM IST
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सार
चांदपुर में उमेश कुमार ने अपने भांजे वरुण की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच में वरुण की मां और पड़ोसी टिंकू को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने तीन साल सुनवाई के बाद फैसला सुना दिया। मासूम वरुण की हत्या अवैध संबंधों के चलते गला घोंटकर की गई थी।
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
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विस्तार
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका चौधरी ने वरुण (10) की हत्या करने के केस में अभियुक्त टिंकू को दोषी पाया है। अदालत ने टिंकू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, 60 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। मृतक बालक की मां को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद शर्मा ने बताया कि थाना चांदपुर में उमेश कुमार निवासी लिंडरपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि गांव जाफरपुर कोट गांव निवासी उसका भांजा वरुण पुत्र ओमपाल सैनी 16 जनवरी 2023 की खेलने के लिए घर से निकला जोकि खेलते खेलते ही लापता हो गया। 17 जनवरी को गन्ने के खेत में वरुण का शव पड़ा मिला।
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वरुण की गला घोंटकर हत्या किया जाना सामने आया। पुलिस की जांच में मृतक बालक की मां और पड़ोसी टिंकू पुत्र चुन्नी का नाम प्रकाश में आया। बताया कि अवैध संबंधों के चलते वरुण की हत्या की गई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए महिला और उसके पड़ोसी टिंकू को जेल भेज दिया था। साथ ही विवेचना करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया।
यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। जिसमें ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मॉनीटरिंग सैल और चांदपुर पुलिस ने मजबूती के साथ अदालत में केस की पैरवी की। साक्ष्यों को प्रभावी तरीके से अदालत के सामने रखा गया। अब अदालत ने टिंकू पुत्र चुन्नी निवासी जाफरपुर कोट को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
