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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Man convicted of raping teenage girl sentenced to 10 years in prison, fined 70,000.

Budaun News: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष कैद, 70 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 31 Jul 2026 01:42 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jul 2026 01:42 AM IST
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Man convicted of raping teenage girl sentenced to 10 years in prison, fined 70,000.
बदायूं। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नीरज कुमार गर्ग की कोर्ट ने 17 वर्षीय किशोरी को बहलाकर ले जाने, जबरन शादी कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी श्याम को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी श्याम को 10 वर्ष के कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषी झारखंड के रांची के थाना खेलारी के ग्राम राय का रहने वाला है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना हजरतपुर में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 10 मार्च 2022 की दोपहर 12:30 बजे पड़ोसी श्याम पुत्र लालदेव निवासी ग्राम राय, थाना खेलारी, जिला रांची (झारखंड) उसकी 17 वर्षीय पुत्री को बहलाकर अपने साथ ले गया। पुत्री को बाइक पर बैठाकर ले जाते उसके भाई ने देखा था।
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आरोपी गांव के ही व्यक्ति के यहां 10 वर्ष से आता-जाता था। इस प्रकरण में पुलिस ने आरोपी श्याम के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, अधिनियम में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपपत्र का संज्ञान लेकर आरोपी को सुनवाई में तलब किया।
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आरोपी ने आरोपों से इंकार किया। इसके बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिया कि वह कक्षा आठ तक पढ़ी है। वह अपने घर पर अकेली थी। उस समय मां-बाप घर पर नहीं थे। तभी श्याम आया और कहा कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। वह उसके साथ बाइक पर बैठकर चली गई।
बाइक पर एक और आदमी था, जिसे वह नहीं जानती थी। इन लोगों ने सीट पर उसे बीच में बैठाया था। फिर श्याम उसे बदायूं लेकर पहुंचा। इन लोगाें ने भयभीत कर दिया था इसलिए वह बोल तक नहीं पा रही थी।
बदायूं से बस से बरेली ले गए। वहां से ट्रेन से दिल्ली के रास्ते अपने गांव ले गया। रास्ते में इन लोगों ने उसे कुछ खिला दिया, इससे वह बेहोश हो गई। आंख खुली तो खुद को एक कमरे में पाया। कमरे में बांधकर रखा गया। आरोपी ने अपने घर पर ही जबरदस्ती शादी कर उससे 12-13 दिन दुष्कर्म किया।
एक दिन श्याम अपना मोबाइल फोन भूल गया। उसी फोन से उसने अपने पिता को कॉल कर पूरी बात बताई। इसके बाद उसके पिता पुलिस के साथ आरोपी के गांव पहुंचे। पुलिस आरोपी को पकड़कर बदायूं ले आई। कोर्ट ने सभी गवाहाें को सुना।

साक्ष्यों और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में दोषी को सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर आरोपित अर्थदंड की 70 हजार की धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।
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