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Budaun News: जानलेवा हमले में तीन को सात व दो को तीन-तीन साल की कैद

Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 20 Nov 2025 01:34 AM IST
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Vikas Bhawan: Expired fire cylinders are raising alarm bells
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बदायूं। 17 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या दस के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने चार सगे भाइयों समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया है। इसमें अत्तन, आछू, सत्तन पुत्रगण रहीम बख्श को सात-सात साल और मां बानो व चौथे भाई को तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। तीन भाइयों पर 75 हजार तो मां व चौथे भाई पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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सहसवान कोतवाली व कस्बे के डाक बंगला निवासी भगवान सिंह यादव ने 24 अगस्त 2008 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि मोहल्ला हरना तकिया के रहने वाले रहीम बख्श पुत्र इबन उनके बेटे अत्तन, आछू, सत्तन, तस्कीन व पत्नी बानो घर के बराबर बाजार के खेत में पशु चरा रहे थे। मना करने पर गाली देने लगे।
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बाद में सभी ने एक राय होकर चाकू व लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। चाकू उसकी आंख में लगने से गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए सभी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। विचारण के दौरान रहीम बख्श की मौत हो गई। न्यायाधीश ने बुधवार को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। शासकीय अधिवक्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद पांचों दोषियों को सजा सुनाई है।



किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कैद
- 40 हजार रुपये का लगाया जुर्माना, आठ साल पुराना मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। आठ साल पहले किशोरी को बहलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने उसे दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले वादी ने 22 जुलाई 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह पत्नी के साथ खेत पर काम करने गए थे। उनकी 16 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान अंतर सिंह उसे अपने साथ बहलाकर ले गया। घर में रखे सोने-चांदी के जेवर और 50 हजार रुपये भी गायब थे।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद किशोरी को बरामद किया। आरोपी को जेल भेजा और किशोरी के कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। जहां किशोरी ने दुष्कर्म किए जाने की बात कही। पुलिस ने विवेचना शुरू की। घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचक ने अंतर सिंह के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था।
बुधवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोप में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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