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Bulandshahar News: युवती को बहलाकर भगा ले जाने वाले दोषी को चार साल की कैद

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 07 Mar 2026 10:47 PM IST
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Four years imprisonment for the person who lured and abducted a young woman
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बुलंदशहर। एफटीसी प्रथम हरिकेश कुमार की अदालत ने साढ़े तीन साल पुराने अपहरण के एक मामले में आरोपी गौरव को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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मामला थाना अरनिया क्षेत्र के ग्राम क्यौली खुर्द का है। वर्ष 2022 में अभियुक्त गौरव ने एक युवती को बहलाकर भगा ले जाने की वारदात को अंजाम दिया था। इस संबंध में पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर 8 दिसंबर 2022 को थाना अरनिया में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करके 11 दिनों के भीतर 19 दिसंबर 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया था। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार इस मुकदमे को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित किया गया था। मामले में कुल चार गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर शुक्रवार को न्यायाधीश ने गौरव को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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पशु क्रूरता के दोषी को 21 साल बाद मिली सजा

बुलंदशहर। न्यायालय ने पशु क्रूरता अधिनियम के 21 वर्ष पुराने मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि और अर्थदंड की सजा सुनाई है। वर्ष 2003 में खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के नई बस्ती इस्लामाबाद निवासी जमाल ने बैलों के वध का प्रयास किया था। इस मामले में पुलिस ने 14 जुलाई 2003 को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद 19 जुलाई 2003 को ही पुलिस ने माननीय न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया था। इस मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित किया गया था। एसीजेएम खुर्जा, सुमित चौधरी की अदालत ने जमाल को दोषी करार देते हुए उसे जेल में बिताई गई अवधि और 50 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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