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Bulandshahar News: दो अलग-अलग मामलों में गांजा तस्कर दोषी करार

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 24 Nov 2025 10:28 PM IST
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Ganja smuggler convicted in two separate cases
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बुलंदशहर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रमोद कुमार गुप्ता की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। एक मामले में आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि और 20,000 रुपये का अर्थदंड और दूसरे मामले में आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि के साथ 7,000 का अर्थदंड लगाया गया है।
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गुलावठी थाना क्षेत्र में आरोपी समरददीन उर्फ सोनू निवासी रामनगर, गुलावठी को जून 2025 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से 180 नशीली गोलियां बरामद की गई थीं। मामले में गुलावठी थाने में नौ जून 2025 को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। अब न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा और 20 हजार का अर्थदंड सुनाया है।
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दूसरा मामला स्याना थाना क्षेत्र का मामला है। आरोपी विनीत सिंह निवासी कोट, स्याना से 1520 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था। इस मामले में 27 मई 2025 को थाना स्याना पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय ने अब आरोपी को दोषी मानते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा और सात हजार का अर्थदंड सुनाया है।
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