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Bulandshahar News: पहले चरण में अब तीन तक कर सकेंगे बिजली बिल राहत योजना के लिए आवेदन

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 01 Jan 2026 10:28 PM IST
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In the first phase, up to three people can apply for the electricity bill relief scheme
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बुलंदशहर। बिजली बिल बकाया व बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए चल रही बिजली बिल राहत योजना के पहले चरण को अब तीन जनवरी तक बढ़ा दिया है। पंजीकरण कराने से छूटे उपभोक्ता बकाया बिल पर शत-प्रतिशत लाभ लेने को पंजीकरण करा सकते हैं। मुख्य अभियंता संजीव कुमार ने बताया कि एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू की गई। बिजली बिल राहत योजना से बकाये बिल उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है। योजना के तहत बकायेदार उपभोक्ताओं को दंड और ब्याज पर सौ प्रतिशत की छूट दी जा रही है। बिजली बिल राहत योजना-2025 का लाभ देने के लिए उपभोक्ताओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक वर्ग में घरेलू और व्यवसायिक कनेक्शन धारक ऐसे उपभोक्ता चिन्हित किए गए हैं, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद एक भी बार बिजली बिल जमा नहीं किया है। इनमें 15,183 उपभोक्ताओं पर 7293.09 लाख रुपये का बिजली बिक बकाया है। दूसरे वर्ग में छह माह से अधिक का समय बीतने के बाद भी घरेलू और व्यवसायिक कनेक्शन का बिजली बिल जमा नहीं करने वाले 2,13,452 बकायेदार उपभोक्ताओं शामिल हैं। इन पर 27582.41 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसके अलावा जिले के 17,315 उपभोक्ताओं के यहां बिजली चोरी मामले में एफआइआर दर्ज कराकर 10 लाख 20 हजार 379 रुपये शमन शुल्क लगाया। साथ ही 101 करोड़ 34 लाख 42 हजार 901 रुपये राजस्व निर्धारित किया गया। इन बकायेदार उपभोक्ताओं को योजना के तहत एकमुश्त भुगतान पर निर्धारित राजस्व पर 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। पहला चरण 31 दिसंबर से बढ़ाकर तीन जनवरी 2026 तक कर दिया। यदि कोई पंजीकरण कराने से वंचित है तो तीन जनवरी तक पंजीकरण करा लें।
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