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Bulandshahar News: 30 मिलावट खोरों पर कोर्ट ने लगाया 10.50 लाख रुपये का जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 07 Mar 2026 10:39 PM IST
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The court imposed a fine of Rs 10.50 lakh on 30 adulterators.
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बुलंदशहर। मिलावटी दूध, पनीर, खोया,घी, तेल, रिफाइंड समेत अन्य मिलावटी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कर लोगों के स्वास्थ्य से छेड़छाड़ करने वाले जपनद के 30 मिलावट खोरों पर एडीएम प्रशासन प्रमोद कुमार पांडेय की कोर्ट ने 10.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी लोगों को सरकारी खजाने में जुर्माने की राशि जमा कराकर न्यायालय में चालान जमा कराने के लिए भी निर्देशित किया है।
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उपायुक्त खाद्य सुरक्षा विनीत कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने और लोगों को सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लिए चलाए गए समय, समय पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जाता है। खासकर त्योहारों के अवसर पर विशेष अभियान चलाया जाता है। चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध खाद्य पदार्थों दूध, दही, घी, पनीर, खोया समेत अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे। भेजे गए नमूनाें में 30 नमूने अधोमानक मिले थे।
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जिनमें दूध के 14,खोया के दो, पनीर का एक, घी का एक, दूध से बनी मिठाई के दो, अन्य मिठाई के दो, सरसों के तेल का एक,रिफाइंट का एक, अनाज से बनी वस्तुओं के तीन, अन्य खाद्य पदार्थों के तीन नमूने अधोमानक मिले थे। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ छेड़छाड़ करने वाले और लोगों को अधोमानक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कर उनके स्वास्थ्य से छेड़छाड़ करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई को एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। बताया कि एडीएम प्रशासन ने सुनवाई के बाद अधोमानक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने वाले जनपद के 30 व्यापारियों पर 10.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी लोगों को जुर्माना की राशि सरकारी खजाने में जमा कराकर न्यायालय में चालान जमा कराने के भी आदेश दिए गए है।
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