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Chandauli News: रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jun 2026 01:49 AM IST
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DJs will not be allowed to play after 10 PM; action will be taken against violators.
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विवाह और सामाजिक आयोजनों के दौरान बढ़ती यातायात अव्यवस्था, ध्वनि प्रदूषण और आमजन को होने वाली परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बृहस्पतिवार को पुलिस लाइन स्थित नवीन सभागार में पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने जनपद के मैरिज लॉन संचालकों, डीजे संचालकों और बैंड संचालकों के साथ बैठक कर नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यातायात बाधित करने, निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने या सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।बैठक में जनपद भर से आए मैरिज लॉन, डीजे और बैंड संचालकों को संबोधित करते हुए एसपी ने कहा कि विवाह समारोह खुशी का अवसर होता है, लेकिन इसके कारण आम नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आयोजन के दौरान सड़क पर जाम, अव्यवस्थित पार्किंग, तेज ध्वनि और नियमों की अनदेखी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, जिन्हें रोकना प्रशासन की प्राथमिकता है।


मैरिज लॉन संचालकों को पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश
एसपी ने मैरिज लॉन संचालकों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आयोजन के दौरान अपने परिसर में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करें। सड़क किनारे वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वाहनों को व्यवस्थित ढंग से पार्क कराने के लिए वालंटियर अथवा मार्शल की तैनाती की जाए। यदि किसी मैरिज लॉन के बाहर सड़क पर वाहन खड़े पाए गए और यातायात प्रभावित हुआ तो संबंधित संचालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
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रात 10 बजे के बाद डीजे बंद करने के निर्देश
बैठक में डीजे संचालकों को ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों की जानकारी देते हुए एसपी ने कहा कि निर्धारित ध्वनि सीमा का हर हाल में पालन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि रात 10 बजे के बाद किसी भी स्थिति में लाउडस्पीकर या डीजे का संचालन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही समारोहों में लेजर लाइट के प्रयोग पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए। एसपी ने कहा कि लेजर लाइटें सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों की आंखों पर प्रभाव डालती हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के डीजे उपकरण जब्त किए जाएंगे और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
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