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Chandauli News: सामाजिक कार्यकर्ता को कार से कुचलने के आरोपी प्रधान के भतीजे ने किया आत्मसमर्पण
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सामाजिक कार्यकर्ता कमलाकांत दूबे हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रधान के भतीजे सुजीत यादव ने शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इससे कोर्ट परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा। कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में उसे जेल भेज दिया।
आरोपी पर एक दिन पूर्व ही एसपी ने 25 हजार का इनाम घोषित किया था। भदोही के धसकरी गांव में ग्राम प्रधान मनीष यादव की शिकायत करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कमलाकांत दूबे की बीते बुधवार को कार से कुचलकर हत्या कर दी गई थी।
उनके बेटे की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम प्रधान मनीष यादव, कार से टक्कर मारने वाले प्रधान के भतीजे सुजीत यादव, मेहीलाल यादव और उसके चाचा मुन्ना यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। गाड़ी प्रधान का भतीजा सुजीत ही चला रहा था। ग्राम प्रधान और उसके एक भाई को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। बीते सोमवार को हत्यारोपी मुन्ना यादव ने पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मुख्य आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।
उसको रिमांड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। वहीं जिस वाहन से उसने टक्कर मारी थी और उसमें उसके साथ और कौन बैठा था। इसका पता लगाया जाएगा। पांच टीमें आरोपियों की तलाश नहीं कर सकीं। दोनों ही आरोपी चार दिन के अंतराल में कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।
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आरोपी पर एक दिन पूर्व ही एसपी ने 25 हजार का इनाम घोषित किया था। भदोही के धसकरी गांव में ग्राम प्रधान मनीष यादव की शिकायत करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कमलाकांत दूबे की बीते बुधवार को कार से कुचलकर हत्या कर दी गई थी।
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उनके बेटे की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम प्रधान मनीष यादव, कार से टक्कर मारने वाले प्रधान के भतीजे सुजीत यादव, मेहीलाल यादव और उसके चाचा मुन्ना यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। गाड़ी प्रधान का भतीजा सुजीत ही चला रहा था। ग्राम प्रधान और उसके एक भाई को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। बीते सोमवार को हत्यारोपी मुन्ना यादव ने पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मुख्य आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।
उसको रिमांड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। वहीं जिस वाहन से उसने टक्कर मारी थी और उसमें उसके साथ और कौन बैठा था। इसका पता लगाया जाएगा। पांच टीमें आरोपियों की तलाश नहीं कर सकीं। दोनों ही आरोपी चार दिन के अंतराल में कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।
