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Chandauli News: चंदौली में युवा उद्यमियों को 5 लाख तक ब्याजमुक्त ऋण मिलेगा
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंदौली। जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ के तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ यादव ने सोमवार को जारी कर बताया कि योजना का लक्ष्य अगले दस वर्षों में दस लाख नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करना है। इसके तहत प्रदेश में हर वर्ष एक लाख नई इकाइयां शुरू होंगी। वर्ष 2025-26 में चंदौली को 1700 नई इकाइयों का लक्ष्य दिया गया है। उद्योग और सेवा क्षेत्र में नई इकाई स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को चार वर्ष की अवधि के लिए पांच लाख तक का ऋण मिलेगा। परियोजना लागत पर दस प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रति ट्रांज़ैक्शन एक रुपये और प्रति इकाई अधिकतम दो हजार रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा सीजीटीएमएसई गारंटी कवर की पूरी धनराशि सरकार वहन करेगी। इच्छुक आवेदक अधिक जानकारी और आवेदन के लिए कार्यदिवस में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, चंदौली से संपर्क कर सकते हैं।
योजना के आवेदन के लिए ये है जरूरी
आवेदक उत्तर प्रदेश का रहने वाला होना चाहिए, आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास या इंटरमीडिएट होनी चाहिए।
आवेदक ने पूर्व में पीएम स्वनिधि को छोड़कर किसी अन्य सरकारी योजना का ब्याज या पूंजी उपादान लाभ नहीं लिया हो।
परियोजना में 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान रखना अनिवार्य है।
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चंदौली। जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ के तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ यादव ने सोमवार को जारी कर बताया कि योजना का लक्ष्य अगले दस वर्षों में दस लाख नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करना है। इसके तहत प्रदेश में हर वर्ष एक लाख नई इकाइयां शुरू होंगी। वर्ष 2025-26 में चंदौली को 1700 नई इकाइयों का लक्ष्य दिया गया है। उद्योग और सेवा क्षेत्र में नई इकाई स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को चार वर्ष की अवधि के लिए पांच लाख तक का ऋण मिलेगा। परियोजना लागत पर दस प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रति ट्रांज़ैक्शन एक रुपये और प्रति इकाई अधिकतम दो हजार रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा सीजीटीएमएसई गारंटी कवर की पूरी धनराशि सरकार वहन करेगी। इच्छुक आवेदक अधिक जानकारी और आवेदन के लिए कार्यदिवस में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, चंदौली से संपर्क कर सकते हैं।
योजना के आवेदन के लिए ये है जरूरी
आवेदक उत्तर प्रदेश का रहने वाला होना चाहिए, आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास या इंटरमीडिएट होनी चाहिए।
आवेदक ने पूर्व में पीएम स्वनिधि को छोड़कर किसी अन्य सरकारी योजना का ब्याज या पूंजी उपादान लाभ नहीं लिया हो।
परियोजना में 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान रखना अनिवार्य है।
