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Chitrakoot News: अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी बरी
Thu, 09 Jul 2026 12:48 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Thu, 09 Jul 2026 12:48 AM IST
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चित्रकूट। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी रामबाबू को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामला थाना पहाड़ी क्षेत्र का था।
पुलिस ने 19 जुलाई 2021 को पीड़िता की मां की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी। मां ने बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी को कोई फुसलाकर अपने साथ ले गया था। विवेचना के दौरान पीड़िता के बैग से रामबाबू की फोटो और मोबाइल नंबर मिला था। पुलिस ने रामबाबू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मेडिकल रिपोर्ट भी आरोपी के पक्ष में नहीं थी। साक्ष्यों की कमी के चलते आरोप साबित नहीं हो सके। न्यायालय ने रामबाबू को बरी करते हुए रिहा करने का आदेश दिया। (संवाद)
छेड़छाड़ और मारपीट के तीन आरोपी बरी
चित्रकूट। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सृष्टि शुक्ला की अदालत ने छेड़छाड़, मारपीट और धमकी के मामले में धीरू, राम बाबू और संतोष को बरी कर दिया है। शिकायतकर्ता अपने बयान से पलट गई। उसने कहा कि आरोपियों ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ या मारपीट नहीं की थी। घटना पांच नवंबर 2020 की थी। जिसमें प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। जिसके बाद पीड़िता ने परिवाद दायर किया था। पीड़िता के बयानों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। (संवाद)
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मारपीट और धमकाने के आरोपियों को जमानत
चित्रकूट। सिविल जज सीनियर डिवीजन /एफटीसी न्यायालय ने मारपीट और धमकी देने के मामले में आरोपी लवलेश व सीमा देवी को जमानत दे दी है। दोनों को 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की एक-एक जमानत दाखिल करने पर रिहा किया जाएगा। घटना सरधुवा थाना क्षेत्र की है। वर्ष 2025 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। दोनों कारागार में निरुद्ध थे। अदालत ने बयान व पत्रावलियों का अवलोकन कर जमानत का आधार पर्याप्त पाया। (संवाद)
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पुलिस ने 19 जुलाई 2021 को पीड़िता की मां की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी। मां ने बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी को कोई फुसलाकर अपने साथ ले गया था। विवेचना के दौरान पीड़िता के बैग से रामबाबू की फोटो और मोबाइल नंबर मिला था। पुलिस ने रामबाबू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मेडिकल रिपोर्ट भी आरोपी के पक्ष में नहीं थी। साक्ष्यों की कमी के चलते आरोप साबित नहीं हो सके। न्यायालय ने रामबाबू को बरी करते हुए रिहा करने का आदेश दिया। (संवाद)
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छेड़छाड़ और मारपीट के तीन आरोपी बरी
चित्रकूट। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सृष्टि शुक्ला की अदालत ने छेड़छाड़, मारपीट और धमकी के मामले में धीरू, राम बाबू और संतोष को बरी कर दिया है। शिकायतकर्ता अपने बयान से पलट गई। उसने कहा कि आरोपियों ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ या मारपीट नहीं की थी। घटना पांच नवंबर 2020 की थी। जिसमें प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। जिसके बाद पीड़िता ने परिवाद दायर किया था। पीड़िता के बयानों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। (संवाद)
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मारपीट और धमकाने के आरोपियों को जमानत
चित्रकूट। सिविल जज सीनियर डिवीजन /एफटीसी न्यायालय ने मारपीट और धमकी देने के मामले में आरोपी लवलेश व सीमा देवी को जमानत दे दी है। दोनों को 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की एक-एक जमानत दाखिल करने पर रिहा किया जाएगा। घटना सरधुवा थाना क्षेत्र की है। वर्ष 2025 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। दोनों कारागार में निरुद्ध थे। अदालत ने बयान व पत्रावलियों का अवलोकन कर जमानत का आधार पर्याप्त पाया। (संवाद)