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Chitrakoot News: विद्युत चोरी में आरोपी दोषमुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Wed, 03 Jun 2026 12:27 AM IST
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चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश राम मणि पाठक ने विद्युत चोरी के मामले में राकेश कुमार को दोषमुक्त कर दिया है। आरोपी पर बिजली चोरी का आरोप लगा था। उसने भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 152 के तहत अपराध का शमन कर लिया था। शमन शुल्क और बकाया बिजली बिल जमा कर दिया था।
बरगढ़ थाना क्षेत्र के उसरी गांव में अवर अभियंता ने 17 जुलाई 2021 को बिजली चेकिंग की थी। जांच में गांव के राकेश कुमार पर एलटी लाइन से कटिया डालकर लगभग तीन किलोवाट बिजली चोरी करने का आरोप लगा था। विद्युत विभाग के अवर अभियंता अजीत भट्ट ने बिजली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि राकेश कुमार निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। उन्होंने विभाग से अपराध का शमन कर लिया है। विभाग ने अदालत को राजस्व निर्धारण और शमन शुल्क जमा होने की पुष्टि की। बयान और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने राकेश कुमार को दोषमुक्त कर दिया।
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
चित्रकूट। न्यायालय पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश रेणु मिश्रा ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी विद्यासागर की जमानत अर्जी खारिज की। यह मामला कर्वी कोतवाली नगर थाना से जुड़ा है।
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वादी की 17 वर्षीय बेटी 11 मार्च की रात घर से लापता हो गई थी। अभियोजन पक्ष ने विद्यासागर पर नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। आरोपी 21 मार्च 2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी को निर्दोष बताया। उन्होंने दावा किया कि पीड़िता वयस्क है और उसे रंजिश में फंसाया गया है। (संवाद)
बरगढ़ थाना क्षेत्र के उसरी गांव में अवर अभियंता ने 17 जुलाई 2021 को बिजली चेकिंग की थी। जांच में गांव के राकेश कुमार पर एलटी लाइन से कटिया डालकर लगभग तीन किलोवाट बिजली चोरी करने का आरोप लगा था। विद्युत विभाग के अवर अभियंता अजीत भट्ट ने बिजली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि राकेश कुमार निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। उन्होंने विभाग से अपराध का शमन कर लिया है। विभाग ने अदालत को राजस्व निर्धारण और शमन शुल्क जमा होने की पुष्टि की। बयान और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने राकेश कुमार को दोषमुक्त कर दिया।
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
चित्रकूट। न्यायालय पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश रेणु मिश्रा ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी विद्यासागर की जमानत अर्जी खारिज की। यह मामला कर्वी कोतवाली नगर थाना से जुड़ा है।
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