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Chitrakoot News: स्टोन क्रशर संचालक समय पर जमा करे रॉयल्टी

Thu, 23 Jul 2026 11:31 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 23 Jul 2026 11:31 PM IST
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Stone crusher operators must deposit royalty on time
चित्रकूट। जिले में संचालित स्टोन क्रशर इकाइयों को उद्योग विभाग में पंजीकरण कराने, एमओयू करने और रॉयल्टी सहित अन्य देय राशि समय पर जमा कराने के निर्देश दिए गए। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) चंद्रशेखर ने स्टोन क्रशर संचालकों, पट्टा धारकों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने उद्योग विभाग और खनन विभाग से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। उद्यमी मित्र डॉ. सुधा सिंह ने स्टोन क्रशर संचालकों को उद्योग विभाग के साथ एमओयू कराने से मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। एडीएम ने सभी संचालकों को उद्योग विभाग में पंजीकरण कराने के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) और टीसीएस की राशि जमा करने के निर्देश दिए। (संवाद)
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