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Etah News: किशोरी के अपहरण के दोषी को पांच साल का कठोर कारावास

Fri, 07 Aug 2026 12:39 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Fri, 07 Aug 2026 12:39 AM IST
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Convict in teenage girl's abduction case sentenced to five years of rigorous imprisonment.
एटा। किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के करीब आठ वर्ष पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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अभियोजन के अनुसार अवागढ़ थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने 21 नवंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 नवंबर को उसकी नाबालिग पुत्री को चंद्रप्रकाश निवासी नगला थान थाना एका जिला फिरोजाबाद बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रभावी ढंग से साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। इसके आधार पर एफटीसी-02 न्यायालय ने आरोपी चंद्रप्रकाश को अपहरण के मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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