{"_id":"6a85f02bfc496068a4018c4f","slug":"convict-sentenced-to-25-years-for-raping-a-seven-year-old-girl-etah-news-c-163-1-eta1014-155235-2026-08-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Etah News: सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Etah News: सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा
Wed, 19 Aug 2026 11:34 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Wed, 19 Aug 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एटा। सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सारिका गोयल की अदालत ने आरोपी जयप्रकाश को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अदालत ने अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को नियमानुसार प्रतिकर के रूप में दिए जाने के निर्देश दिए हैं।
अभियोजन के अनुसार 31 जुलाई 2022 को गांव के प्राथमिक विद्यालय में सात वर्षीय बच्ची को दलिया बांट रहा आरोपी जयप्रकाश स्कूल के अंदर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची घर पहुंची और अपनी मां को पूरी बात बताई। इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में गवाहों और अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी माना। विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सारिका गोयल की अदालत ने 18 अगस्त को दोषसिद्धि के बाद 19 अगस्त को दोषी को सजा सुनाई। अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने और पीड़िता को नियमानुसार प्रतिकर दिलाए जाने के भी निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन के अनुसार 31 जुलाई 2022 को गांव के प्राथमिक विद्यालय में सात वर्षीय बच्ची को दलिया बांट रहा आरोपी जयप्रकाश स्कूल के अंदर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची घर पहुंची और अपनी मां को पूरी बात बताई। इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया।
विज्ञापन
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में गवाहों और अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी माना। विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सारिका गोयल की अदालत ने 18 अगस्त को दोषसिद्धि के बाद 19 अगस्त को दोषी को सजा सुनाई। अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने और पीड़िता को नियमानुसार प्रतिकर दिलाए जाने के भी निर्देश दिए।
विज्ञापन