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Etah News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को तीन साल की कैद
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एटा। गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मुकदमे में विशेष न्यायाधीश सारिका गोयल ने मंगलवार को फैसला सुनाया। दोषी अनीस उर्फ हनीस निवासी मुईद्दीनपुर ढवारसी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद को तीन साल कैद की सजा दी है।
तत्कालीन पिलुआ थाना प्रभारी दिनेश सिंह ने 17 सितंबर 2022 को थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें लिखा था कि मान सिंह अहेरिया निवासी गांव बंथल का सुसंगठित गिरोह है जो डकैती, लूट, चोरी आदि गंभीर आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर धनोपार्जन करता है। अनीस उर्फ हनीस भी गिरोह का सदस्य है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने अनीस को दोषी पाया।
उसे तीन साल के कठोर कारावास सहित 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड न भरने पर उसे तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद
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तत्कालीन पिलुआ थाना प्रभारी दिनेश सिंह ने 17 सितंबर 2022 को थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें लिखा था कि मान सिंह अहेरिया निवासी गांव बंथल का सुसंगठित गिरोह है जो डकैती, लूट, चोरी आदि गंभीर आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर धनोपार्जन करता है। अनीस उर्फ हनीस भी गिरोह का सदस्य है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने अनीस को दोषी पाया।
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उसे तीन साल के कठोर कारावास सहित 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड न भरने पर उसे तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद
