सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Apply for assistance up to Rs 35,000

Etawah News: 35,000 रुपये तक की सहायता के लिए आवेदन करें

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 03 May 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
Apply for assistance up to Rs 35,000
विज्ञापन
इटावा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने बताया कि दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसका लाभ उन दिव्यांगजनों को मिलेगा जिनका विवाह वर्ष 2025-26 और 2026-27 में हुआ है। ऐसे दिव्यांग व्यक्ति इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। यदि दंपती में केवल पति दिव्यांग है तो उन्हें 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यदि केवल पत्नी दिव्यांग है तो 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऐसे दंपती जिनमें पति और पत्नी दोनों दिव्यांग हैं, उन्हें 35,000 रुपये की एकमुश्त राशि मिलेगी। यह धनराशि सीधे दोनों के संयुक्त बैंक खाते में भेजी जाती है। दंपती भारत का नागरिक और उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
Trending Videos


आवेदन के साथ संयुक्त नवीनतम फोटो, शादी का कार्ड और जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें। आय प्रमाण-पत्र भी देना होगा, जिसमें दंपती में कोई सदस्य आयकरदाता न हो। युवक की आयु शादी के समय 21 से 45 वर्ष और युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed