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Etawah News: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद

Fri, 14 Aug 2026 10:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 14 Aug 2026 10:57 PM IST
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Convict sentenced to 20 years in prison for kidnapping and raping a minor.
इटावा। दो नाबालिग बहनों के अपहरण और दुष्कर्म के पांच साल पुराने मामले में शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 38 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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भरथना थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 11 अगस्त 2020 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसकी दो नाबालिग पुत्रियों को आरोपी बहलाकर अपने साथ ले गया। तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी नीलेश निवासी मटियापुर थाना चौबिया के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामला पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन था। जांच में एक बहन से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मामले से जुड़े साक्ष्य और गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। शुक्रवार को नीलेश को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत कुल 38 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने सजा की जानकारी जारी की। (संवाद)
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