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Etawah News: उद्योग लगाने के लिए मिलेगा 10 लाख तक का ऋण
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इटावा। ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों, तकनीकी युवाओं और पारंपरिक कारीगरों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शासन से लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को अपना उद्योग लगाने के लिए बैंकों के माध्यम से 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी बाल गोविंद तिवारी ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। इसमें आईटीआई व पॉलिटेक्निक से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त युवा, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति-जनजाति और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के नियमानुसार, 18 से 50 वर्ष की आयु के लोग इसके लिए पात्र होंगे।
सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होगा जबकि आरक्षित वर्ग, महिलाओं और पूर्व सैनिकों के लिए यह अंशदान मात्र पांच प्रतिशत तय किया गया है। सरकार ने उद्यमियों को राहत देने के लिए ब्याज सब्सिडी की भी व्यवस्था की है।
सामान्य जाति के पुरुषों को टर्म लोन पर चार प्रतिशत ब्याज छोड़कर शेष ब्याज की प्रतिपूर्ति बोर्ड की ओर से की जाएगी। वहीं, आरक्षित वर्ग, महिलाओं, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों को सफल उद्योग संचालन के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा बैंक के माध्यम से दिलाई जाएगी।
इच्छुक अभ्यर्थी 30 जून 2026 तक नजदीकी जन सुविधा केंद्र के माध्यम से पोर्टल https://mmgryklhadi.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के बाद सभी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित हार्ड कॉपी एक सप्ताह के भीतर जिला ग्रामोद्योग कार्यालय (24ए, एसडी फील्ड, जिला उद्योग केंद्र के पीछे, इटावा) में जमा करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के मोबाइल नंबर 9580503183 पर संपर्क किया जा सकता है।
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जिला ग्रामोद्योग अधिकारी बाल गोविंद तिवारी ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। इसमें आईटीआई व पॉलिटेक्निक से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त युवा, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति-जनजाति और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के नियमानुसार, 18 से 50 वर्ष की आयु के लोग इसके लिए पात्र होंगे।
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सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होगा जबकि आरक्षित वर्ग, महिलाओं और पूर्व सैनिकों के लिए यह अंशदान मात्र पांच प्रतिशत तय किया गया है। सरकार ने उद्यमियों को राहत देने के लिए ब्याज सब्सिडी की भी व्यवस्था की है।
सामान्य जाति के पुरुषों को टर्म लोन पर चार प्रतिशत ब्याज छोड़कर शेष ब्याज की प्रतिपूर्ति बोर्ड की ओर से की जाएगी। वहीं, आरक्षित वर्ग, महिलाओं, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों को सफल उद्योग संचालन के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा बैंक के माध्यम से दिलाई जाएगी।
इच्छुक अभ्यर्थी 30 जून 2026 तक नजदीकी जन सुविधा केंद्र के माध्यम से पोर्टल https://mmgryklhadi.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के बाद सभी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित हार्ड कॉपी एक सप्ताह के भीतर जिला ग्रामोद्योग कार्यालय (24ए, एसडी फील्ड, जिला उद्योग केंद्र के पीछे, इटावा) में जमा करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के मोबाइल नंबर 9580503183 पर संपर्क किया जा सकता है।

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