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Farrukhabad News: संयुक्त खाते से 1.55 लाख निकालने का आरोप

संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Wed, 18 Feb 2026 01:22 AM IST
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Accused of withdrawing Rs 1.55 lakh from joint account
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फर्रुखाबाद। बैंक ऑफ इंडिया की चौक शाखा के प्रबंधक सहित चार कर्मचारियों पर एक ग्राहक के संयुक्त खाते से करीब 1.55 लाख रुपये की धोखाधड़ी से निकासी करने का आरोप लगा है। मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) घनश्याम शुक्ला की अदालत ने शहर कोतवाल को 23 फरवरी तक इस संबंध में विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
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ग्राम गुतासी निवासी अरुण कुमार गंगवार ने न्यायालय में दाखिल प्रार्थना पत्र में बताया कि उनका और उनकी दिवंगत पत्नी स्व. गीता गंगवार का संयुक्त बचत खाता बैंक ऑफ इंडिया की चौक शाखा में 29 अक्तूबर 2012 को खोला गया था। पत्नी के निधन के बाद जब वह जिला जेल में निरुद्ध थे, तब बैंक कर्मचारियों ने कथित तौर पर षड्यंत्र रचकर 4 दिसंबर 2023 को उनके खाते से 59,000 रुपये सहित कुल लगभग 1,55,235.50 रुपये की फर्जी निकासी कर ली।
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आरोप है कि पासबुक में गलत और फर्जी प्रविष्टियां की गईं। 1 मई 2025 को एक ही तिथि में अलग-अलग पासबुक में भिन्न प्रविष्टियां दर्ज की गईं, जो जालसाजी की श्रेणी में आती हैं। अरुण कुमार ने शाखा प्रबंधक हिमांशू वर्मा समेत चार कर्मचारियों पर आपराधिक षड्यंत्र रचकर धनराशि हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि 2 जनवरी को पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली।
सीजेएम ने 23 फरवरी तक शहर कोतवाल से मांगी आख्या
मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजेएम घनश्याम शुक्ला ने फर्रुखाबाद कोतवाल से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। यह रिपोर्ट 23 फरवरी तक अदालत में पेश की जानी है, जिसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह घटना बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों के विश्वास पर सवाल खड़े करती है और ऐसे मामलों में त्वरित और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
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