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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Anticipatory bail

Farrukhabad News: भाई को गोली मारने के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Fri, 03 Jul 2026 12:49 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Fri, 03 Jul 2026 12:49 AM IST
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Anticipatory bail
फर्रुखाबाद। थाना राजेपुर क्षेत्र में तिलक समारोह के दौरान अपने भाई को गोली मारने के आरोपी भोला उर्फ सुदीप कुमार को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह-प्रथम ने उसकी दूसरी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि 16 अप्रैल की रात लेन-देन विवाद में आरोपी ने देसी तमंचे से विपिन के सीने में जान से मारने की नीयत से गोली मारी। घायल विपिन का पहले कानपुर और बाद में बरेली में इलाज हुआ। ऑपरेशन के दौरान पसलियों से गोली निकाली गई। पुलिस ने सूचना मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की। आरोपी घटना के बाद से फरार है। बचाव पक्ष ने आरोपी को राजनीतिक व व्यक्तिगत रंजिश के चलते झूठा फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने दलील दी कि घटना अज्ञात व्यक्ति की फायरिंग से हुई थी।
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अदालत ने केस डायरी, चिकित्सीय अभिलेख और घायल विपिन के बयान का अवलोकन किया। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए। घायल विपिन द्वारा बाद में दिया गया शपथपत्र, जिसमें अज्ञात व्यक्ति के गोली चलाने की बात थी, आरोपी भाई को बचाने का प्रयास प्रतीत हुआ। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि किसी बाहरी व्यक्ति ने गोली चलाई होती तो उसकी पहचान पुलिस को बताई जा चुकी होती।
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