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Farrukhabad News: पत्नी की मौत, साली से शादी का दबाव बनाने का आरोप
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फर्रुखाबाद। पत्नी के आत्महत्या करने के बाद साली से विवाह का दबाव बनाने, जेवर और संपत्ति के कागजात ले जाने, मारपीट करने तथा दो वर्षीय बेटी को साथ ले जाने के आरोपों से जुड़े मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट (सदर) की अदालत ने प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले में परिवादी के साक्ष्य दर्ज करने के लिए एक अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
थाना व गांव अमृतपुर निवासी अजय कुमार अवस्थी ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उसकी पत्नी शिवानी मिश्रा ने नवंबर 2025 में आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले उसकी सास ने करीब 12 लाख रुपये के जेवर अपने पास रख लिए थे, जिन्हें बार-बार मांगने के बावजूद वापस नहीं किया गया। पत्नी की मौत के बाद 9 मई को ससुराल पक्ष के लोग उसके घर आए और कथित रूप से साली से शादी करने का दबाव बनाया।
इन्कार करने पर उसके साथ गाली-गलौज, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। घरेलू सामान तोड़ने, छह लाख रुपये के जेवर, दिल्ली स्थित मकान के कागजात ले जाने का आरोप लगाया। बताया कि आरोपी उसकी दो वर्षीय पुत्री को अपने साथ ले गए। पीड़ित ने बताया कि थाना अमृतपुर और पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमश्री चौरसिया ने उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण कर प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में पंजीकृत करने का आदेश दिया।
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थाना व गांव अमृतपुर निवासी अजय कुमार अवस्थी ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उसकी पत्नी शिवानी मिश्रा ने नवंबर 2025 में आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले उसकी सास ने करीब 12 लाख रुपये के जेवर अपने पास रख लिए थे, जिन्हें बार-बार मांगने के बावजूद वापस नहीं किया गया। पत्नी की मौत के बाद 9 मई को ससुराल पक्ष के लोग उसके घर आए और कथित रूप से साली से शादी करने का दबाव बनाया।
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इन्कार करने पर उसके साथ गाली-गलौज, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। घरेलू सामान तोड़ने, छह लाख रुपये के जेवर, दिल्ली स्थित मकान के कागजात ले जाने का आरोप लगाया। बताया कि आरोपी उसकी दो वर्षीय पुत्री को अपने साथ ले गए। पीड़ित ने बताया कि थाना अमृतपुर और पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमश्री चौरसिया ने उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण कर प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में पंजीकृत करने का आदेश दिया।
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