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Farrukhabad News: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को छह साल का कारावास
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फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अंकित कुमार मित्तल ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में हुसैनपुर तराई निवासी संजीव को दोषी करार देते हुए छह वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
थाना शमसाबाद के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र कुमार रावत ने 11 अगस्त 2020 को संजीव और सुरेंद्र के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने बताया कि सुरेंद्र गैंग लीडर और संजीव सक्रिय सदस्य था। जिला मजिस्ट्रेट ने गैंगचार्ट को 31 जुलाई 2020 को अनुमोदित किया था। संजीव की पत्रावली को उसके प्रार्थनापत्र पर मूल मुकदमे से अलग कर सुनवाई की गई।
अभियोजन ने गैंगचार्ट, एफआईआर, जीडी और आरोपपत्र समेत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। सजा के स्तर पर बचाव पक्ष ने संजीव को गरीब मजदूर बताते हुए उसके बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी का हवाला दिया। अभियोजन ने अधिकतम सजा की मांग की।
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थाना शमसाबाद के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र कुमार रावत ने 11 अगस्त 2020 को संजीव और सुरेंद्र के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने बताया कि सुरेंद्र गैंग लीडर और संजीव सक्रिय सदस्य था। जिला मजिस्ट्रेट ने गैंगचार्ट को 31 जुलाई 2020 को अनुमोदित किया था। संजीव की पत्रावली को उसके प्रार्थनापत्र पर मूल मुकदमे से अलग कर सुनवाई की गई।
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अभियोजन ने गैंगचार्ट, एफआईआर, जीडी और आरोपपत्र समेत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। सजा के स्तर पर बचाव पक्ष ने संजीव को गरीब मजदूर बताते हुए उसके बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी का हवाला दिया। अभियोजन ने अधिकतम सजा की मांग की।
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