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Farrukhabad News: चुनाव में कार से 50 कंबल ले जाने वाला चालक बरी
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फर्रुखाबाद। विधानसभा चुनाव के दौरान कार से 50 कंबल बरामद होने के करीब साढ़े नौ साल पुराने मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट (सदर) ओमश्री चौरसिया ने जनपद कन्नौज के छिबरामऊ नगरपालिका रोड निवासी सौरभ सक्सेना को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि बरामद कंबल मतदाताओं को प्रभावित करने या रिश्वत के तौर पर बांटने के लिए ले जाए जा रहे थे। केवल आशंका के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
थाना जहानगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष ललितेश नारायन त्रिपाठी ने 13 जनवरी 2017 को एनसीआर दर्ज कराई थी। बताया था कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बघार नाला के पास चेकिंग के दौरान कार से 50 कंबल बरामद हुए थे। चालक सौरभ सक्सेना कंबलों के वितरण की अनुमति नहीं दिखा सका था। पुलिस ने कंबल कब्जे में लेकर उसे निजी मुचलके पर छोड़ दिया था। गवाहों ने भी बरामदगी की पुष्टि की लेकिन जिरह में सामने आया कि कंबल किसी को बांटे नहीं गए थे।
उपनिरीक्षक ने कहा कि उसे केवल आशंका थी कि कंबल चुनाव में बांटने के लिए ले जाए जा रहे थे। अभियोजन यह भी साबित नहीं कर सका कि सौरभ किसी राजनीतिक दल से जुड़ा था अथवा उसने किसी मतदाता को कंबल बांटने का प्रयास किया था।
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थाना जहानगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष ललितेश नारायन त्रिपाठी ने 13 जनवरी 2017 को एनसीआर दर्ज कराई थी। बताया था कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बघार नाला के पास चेकिंग के दौरान कार से 50 कंबल बरामद हुए थे। चालक सौरभ सक्सेना कंबलों के वितरण की अनुमति नहीं दिखा सका था। पुलिस ने कंबल कब्जे में लेकर उसे निजी मुचलके पर छोड़ दिया था। गवाहों ने भी बरामदगी की पुष्टि की लेकिन जिरह में सामने आया कि कंबल किसी को बांटे नहीं गए थे।
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उपनिरीक्षक ने कहा कि उसे केवल आशंका थी कि कंबल चुनाव में बांटने के लिए ले जाए जा रहे थे। अभियोजन यह भी साबित नहीं कर सका कि सौरभ किसी राजनीतिक दल से जुड़ा था अथवा उसने किसी मतदाता को कंबल बांटने का प्रयास किया था।
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