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Fatehpur News: हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध दुकान और भवनों पर चला बुलडोजर
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फोटो-28-अतिक्रमण कर बनाई गई दुकान को ढहाती जेसीबी। संवाद
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खागा। नगर के नौबस्ता रोड की दाहिनी पटरी पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की भूमि पर बने अवैध कब्जों को हटाने के लिए बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चलाया गया। यहां पीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग और पुलिस की मौजूदगी में पांच दुकानों और भवनों को ध्वस्त किया गया। दो कब्जेदारों को न्यायालय से स्थगनादेश मिलने के कारण फिलहाल राहत मिली। दो स्थानों पर कार्रवाई न होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी दिखी।
गढ़ी मोहल्ला निवासी शंकर सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में नौबस्ता रोड की दाहिनी पटरी पर लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अवैध रूप से दुकानें और मकान बनाए जाने की शिकायत की गई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता और अवर अभियंता विनय शर्मा, नायब तहसीलदार अरविंद कुमार तथा इंस्पेक्टर खागा आरके पटेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दो जेसीबी मशीनों से पांच भवनों और दुकानों को गिरा दिया गया।
इस दौरान दो कब्जों पर कार्रवाई न होने को लेकर लोगों ने आक्रोश जताया। उनका आरोप था कि इनमें एक सरकारी अधिकारी और एक सत्ताधारी दल से जुड़ा व्यक्ति शामिल है इसलिए कार्रवाई नहीं की गई। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दोनों मामलों में जिला न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त है और प्रकरण विचाराधीन है। स्थगनादेश की अवधि समाप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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गढ़ी मोहल्ला निवासी शंकर सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में नौबस्ता रोड की दाहिनी पटरी पर लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अवैध रूप से दुकानें और मकान बनाए जाने की शिकायत की गई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया।
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हाईकोर्ट के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता और अवर अभियंता विनय शर्मा, नायब तहसीलदार अरविंद कुमार तथा इंस्पेक्टर खागा आरके पटेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दो जेसीबी मशीनों से पांच भवनों और दुकानों को गिरा दिया गया।
इस दौरान दो कब्जों पर कार्रवाई न होने को लेकर लोगों ने आक्रोश जताया। उनका आरोप था कि इनमें एक सरकारी अधिकारी और एक सत्ताधारी दल से जुड़ा व्यक्ति शामिल है इसलिए कार्रवाई नहीं की गई। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दोनों मामलों में जिला न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त है और प्रकरण विचाराधीन है। स्थगनादेश की अवधि समाप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फोटो-28-अतिक्रमण कर बनाई गई दुकान को ढहाती जेसीबी। संवाद
