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Fatehpur News: तथ्य छिपाकर शस्त्र लाइसेंस लेने में भाजपा नेता पर प्राथमिकी
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फोटो 13- प्रकाश चंद्र गुप्ता
आरोपी चक इटौली वर्तमान प्रधान के पति व पूर्व में भी दो बार रह चुके प्रधान
संवाद न्यूज़ एजेंसी
फतेहपुर। आपराधिक इतिहास छिपाकर कूटरचित दस्तावेजों से दो शस्त्र लाइसेंस बनवाने के आरोप में भाजपा नेता प्रकाश चंद्र गुप्ता के खिलाफ एसपी के आदेश पर मंगलवार को कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। प्रकाश चंद्र चक इटौली प्रधान संतोषी देवी के पति व दो बार पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं।
गाजीपुर थाना क्षेत्र के चक इटौली निवासी संगम तिवारी ने डीएम से 11 नवंबर को शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि गांव के पूर्व प्रधान प्रकाश चंद्र गुप्ता ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर राइफल और पिस्टल का शस्त्र लाइसेंस बनवाया है। राइफल का लाइसेंस 2004 में लिया। शस्त्र लाइसेंस के लिए हलफनामा दिया था कि उनके खिलाफ पूर्व में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है जबकि 2000 व 2003 में मुकदमे दर्ज हुए थे।
इसके बाद 2020 में पिस्टल का लाइसेंस लिया। इस दौरान 2012 व 2016 में पूर्व प्रधान के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। पिस्टल का लाइसेंस भी आपराधिक इतिहास छिपाकर लिया। सारे मामलों में आरोप पत्र भी लग चुका है। जिलाधिकारी ने जांच सीओ जाफरगंज को दी थी। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि एसपी के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी।
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आरोपी चक इटौली वर्तमान प्रधान के पति व पूर्व में भी दो बार रह चुके प्रधान
संवाद न्यूज़ एजेंसी
फतेहपुर। आपराधिक इतिहास छिपाकर कूटरचित दस्तावेजों से दो शस्त्र लाइसेंस बनवाने के आरोप में भाजपा नेता प्रकाश चंद्र गुप्ता के खिलाफ एसपी के आदेश पर मंगलवार को कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। प्रकाश चंद्र चक इटौली प्रधान संतोषी देवी के पति व दो बार पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं।
गाजीपुर थाना क्षेत्र के चक इटौली निवासी संगम तिवारी ने डीएम से 11 नवंबर को शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि गांव के पूर्व प्रधान प्रकाश चंद्र गुप्ता ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर राइफल और पिस्टल का शस्त्र लाइसेंस बनवाया है। राइफल का लाइसेंस 2004 में लिया। शस्त्र लाइसेंस के लिए हलफनामा दिया था कि उनके खिलाफ पूर्व में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है जबकि 2000 व 2003 में मुकदमे दर्ज हुए थे।
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इसके बाद 2020 में पिस्टल का लाइसेंस लिया। इस दौरान 2012 व 2016 में पूर्व प्रधान के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। पिस्टल का लाइसेंस भी आपराधिक इतिहास छिपाकर लिया। सारे मामलों में आरोप पत्र भी लग चुका है। जिलाधिकारी ने जांच सीओ जाफरगंज को दी थी। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि एसपी के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी।