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Fatehpur News: सात दोषियों को कोर्ट ने अर्थदंड से दंडित किया

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Mar 2026 01:01 AM IST
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The court punished seven convicts with fines.
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फतेहपुर। एसीजेएम कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश ने दो मारपीट के मामलों में सात दोषियों को अर्थदंड से शुक्रवार को दंडित किया है। आरोपियों को न्यायालय उठने तक अवधि में सजा सुनाई गई है।
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असोथर थाना क्षेत्र के खैदीपुर मजरे सेमरी गांव निवासी दिलीप, गनेश उर्फ ननबुद, बुद्धसेन उर्फ झाड़ी और बृजेश को दो-दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर चारों को पांच दिन का कारावास बिताना होगा।
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असोथर थाना क्षेत्र के टीकर गांव निवासी अनवर अहमद शाह, सद्दाम अहमद शाह, धीरेंद्र कुमार मौर्य को एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीनों को तीन दिन का कारावास बिताना होगा।

आर्म्स एक्ट में दोषी को एक हजार का अर्थदंड
एसीजेएम कोर्ट संख्या तीन के न्यायाधीश ने आर्म्स एक्ट के आरोपी को एक हजार रुपये के अर्थदंड से शुक्रवार को दंडित किया है। दोषी को न्यायालय उठने तक की अवधि तक की सजा सुनाई है। ललौली थाना क्षेत्र के शिवरी गांव निवासी राहुल तिवारी को दोषी करार दिया गया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को तीन दिन का अतिरिक्त कारावास बिताना होगा।
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