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Firozabad News: अब सफेद शर्ट एवं काला पेंट बनकर न्यायालय में नहीं जा सकेंगे वादकारी

संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 20 Dec 2025 11:49 PM IST
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Now litigants will not be able to go to court wearing white shirt and black pants.
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
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फिरोजाबाद। बार एसोसिएशन ने जनपद न्यायालय प्रांगण में ड्रेस कोड लागू करने के साथ इसका पालन कराने को कमेटी का गठन कर दिया है। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंकरलाल निषाद एडवोकेट एवं महासचिव आलोक यादव ने कहा कि जनपद न्यायालय प्रांगण के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। इसके लिए अभिषेक शर्मा एडवोकेट की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी ने कहा कि प्रशिक्षु अधिवक्ताओं के लिए क्रीम कलर की शर्ट, काली पेंट, काली टाई एवं महिलाओं के लिए क्रीम कलर की शर्ट, कुर्ता, साड़ी, काली पेंट अनिवार्य की है। इसी प्रकार मुंशियों के लिए आसमानी कलर की शर्ट, सिलेटी कलर की पेंट एवं महिलाओं के लिए आसमानी कलर की शर्ट, कुर्ता अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ कोई भी वादकारी सफेद शर्ट एवं काली पेंट में प्रवेश नहीं करेगा यदि कोई वादकारी सफेद शर्ट, काली पेंट में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई भी प्रशिक्षु अधिवक्ता न्यायालय प्रांगण में कोट नहीं पहनेगा। विधि के छात्र प्रशिक्षण कार्य कर रहे हैं। वह अपने कॉलेज का पहचान पत्र अपने साथ रखेंगे। मांगें जाने पर दिखाएंगे यदि कोई उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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कमेटी में पंजाब सिंह वर्मा, अनुभूति दुवे, मोहम्मद सगीर खान, खुशबू जादौन, शिवराज सिंह गुर्जर, संजीव कुमार कुलश्रेष्ठ, विमल यादव, गजेंद्र सिंह यादव, ओमप्रकाश बघेल, कृष्ण कुमार दिवाकर आदि को शामिल किया है।
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