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कोई भी ताजिया 10 फीट से बड़ा न बनाया जाए : डीएम
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गाजीपुर। सावन माह, कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को बैठक हुई। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम, सीओ और थाना प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी ताजियादारों के साथ बैठक कर जानकारी दे दी जाए कि कोई भी ताजिया 10 फीट से बड़ा न बनाया जाए।
जुलूस में किसी प्रकार के अस्त्र का प्रदर्शन न किया जाए। कानून एवं शांति व्यवस्था को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने पर बल देते हुए डीएम ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था अथवा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयासों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ऐसे अराजक एवं असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध समय रहते प्रभावी एवं वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने और निरंतर भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने के निर्देश दिया।
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जिले में 18 जून से 18 जुलाई तक निषेधाज्ञा की लागू
गाजीपुर। डीएम अनुपम शुक्ला ने बताया कि 26 जून को मुहर्रम पड़ रहा है। ऐसे में शांति पूर्वक संपन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाती है। यह 18 जून से 18 जुलाई तक लागू रहेगा। डीएम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जनपद में आंदोलन या प्रदर्शन करने के उद्देश्य से पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनाएगा। जुलूस नहीं निकालेगा, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं होगा। यहीं नहीं कोई उत्तेजनात्मक नारेबाजी नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जनपद क्षेत्र में किसी प्रकार के हथियार, रिवाल्वर, बन्दूक, रायफल, फरसा, तलवार, चाकू आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही लाठी डंडा। यह निषेधाज्ञा शांति व्यवस्था के लिए तैनात सरकारी अधिकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे के बाद एवं सुबह छह बजे के पूर्व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
जुलूस में किसी प्रकार के अस्त्र का प्रदर्शन न किया जाए। कानून एवं शांति व्यवस्था को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने पर बल देते हुए डीएम ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था अथवा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयासों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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ऐसे अराजक एवं असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध समय रहते प्रभावी एवं वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने और निरंतर भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने के निर्देश दिया।
जिले में 18 जून से 18 जुलाई तक निषेधाज्ञा की लागू
गाजीपुर। डीएम अनुपम शुक्ला ने बताया कि 26 जून को मुहर्रम पड़ रहा है। ऐसे में शांति पूर्वक संपन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाती है। यह 18 जून से 18 जुलाई तक लागू रहेगा। डीएम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जनपद में आंदोलन या प्रदर्शन करने के उद्देश्य से पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनाएगा। जुलूस नहीं निकालेगा, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं होगा। यहीं नहीं कोई उत्तेजनात्मक नारेबाजी नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जनपद क्षेत्र में किसी प्रकार के हथियार, रिवाल्वर, बन्दूक, रायफल, फरसा, तलवार, चाकू आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही लाठी डंडा। यह निषेधाज्ञा शांति व्यवस्था के लिए तैनात सरकारी अधिकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे के बाद एवं सुबह छह बजे के पूर्व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा।