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Ghazipur News: गैर इरादतन हत्या के सात दोषियों को 7 -7 साल की सजा

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 18 Sep 2025 11:50 PM IST
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Seven people convicted of culpable homicide not amounting to murder were sentenced to seven years each.
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गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम अलख कुमार की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में सात दोषियों को 7 -7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अभियोजन के अनुसार थाना बरेसर गांव होरीलपुर निवासी श्यामसुंदर राम ने 28 सितंबर 2010 को इस आशय की तहरीर दी थी कि पुरानी रंजिश में गांव के अच्छे लाल, उसका भाई नान्हू राम, राजेंद्र राम, उसका बेटा अमरनाथ राम, सुरेश राम व उसके दोनों लड़के सतेंद्र राम व शैलेंद्र राम दरवाजे पर चढ़ कर फावड़ा व रम्मा से जान मारने की नीयत से उस पर हमला कर दिया। वादी ने घर में घुसकर जान बचाई। इसके बावजूद आरोपी घर में घुसकर उसके पिता नोहर राम को लाठी रम्मा से मार कर घायल कर दिया। इससे उनको गंभीर चोटें आईं, मुंह से खून निकल आया और वे बेहोश हो गए। वादी की सूचना पर 28 सितंबर 2010 को आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और घटना के दूसरे दिन उसकी पिता की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से कुल 6 गवाहों को पेश किया गया। बुधवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया।
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