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Hamirpur News: किसान की हत्या में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास
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हमीरपुर। शिवनी गांव निवासी किसान मदनपाल की हत्या के मामले में जिला न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने मंगलवार को तीन भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों ज्ञान सिंह, अवधेश और रणधीर पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मुस्करा थाना क्षेत्र के शिवनी गांव निवासी देवेंद्र कुमार पुत्र स्व. नोखेलाल ने तीन अक्तूबर 2023 को थाने में शिकायती पत्र देकर गांव निवासी ज्ञान सिंह, अवधेश उर्फ आदेश और रणधीर पुत्र स्व. राधाचरन पर अपने भाई मदनपाल की हत्या का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा था कि एक अक्तूबर 2023 की रात भाई मदनपाल खेत से मूंगफली की कतराई कर ट्रैक्टर से घर लौट रहा था। रास्ते में ट्रैक्टर की पाखरी कसने के लिए वाहन रोका गया। इसी दौरान मदनपाल पैदल गांव की ओर बढ़ गया।
कुछ दूरी पर पहले से घात लगाए बैठे तीनों भाइयों ने लाठी, डंडों और कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया। ट्रैक्टर पर सवार लोगों ने लाइट जलाकर आरोपियों को पहचान लिया। शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गए। गंभीर रूप से घायल मदनपाल को पहले मुस्करा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां से हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या का प्राथमिकी दर्ज कर जांच पूरी कर आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
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मुस्करा थाना क्षेत्र के शिवनी गांव निवासी देवेंद्र कुमार पुत्र स्व. नोखेलाल ने तीन अक्तूबर 2023 को थाने में शिकायती पत्र देकर गांव निवासी ज्ञान सिंह, अवधेश उर्फ आदेश और रणधीर पुत्र स्व. राधाचरन पर अपने भाई मदनपाल की हत्या का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा था कि एक अक्तूबर 2023 की रात भाई मदनपाल खेत से मूंगफली की कतराई कर ट्रैक्टर से घर लौट रहा था। रास्ते में ट्रैक्टर की पाखरी कसने के लिए वाहन रोका गया। इसी दौरान मदनपाल पैदल गांव की ओर बढ़ गया।
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कुछ दूरी पर पहले से घात लगाए बैठे तीनों भाइयों ने लाठी, डंडों और कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया। ट्रैक्टर पर सवार लोगों ने लाइट जलाकर आरोपियों को पहचान लिया। शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गए। गंभीर रूप से घायल मदनपाल को पहले मुस्करा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां से हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या का प्राथमिकी दर्ज कर जांच पूरी कर आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।