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Hamirpur News: दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष व दंपती को तीन साल की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Wed, 04 Feb 2026 12:03 AM IST
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The rape convict was sentenced to seven years in prison, while the couple received three years' imprisonment.
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हमीरपुर। किशोरी को नशीला पदार्थ खिलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने के 10 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी जीतू को सात वर्ष व अपहरण के दोषी उसके मां शांति और पिता बंटोली को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर कुल 17 हजार का जुर्माना लगाया है।
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मुस्करा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि 27 मई 2015 को बंटोली व उसकी पत्नी शांति के सहयोग से बेटे जीतू ने उसकी बेटी (17) को नशीला पदार्थ खिलाकर घर से अपने बेटे के साथ गायब कर दिया है।
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जानकारी मिली कि दोषी जीतू उसकी बेटी को बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। वह लोग जब उसके घर उलाहना देने गए तो उसकी मां शांति व पिता बंटोली ने गाली-गलौज किया और जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को खोज लिया।
पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने अपहरण सहित दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दुष्कर्म के दोषी जीतू को सात साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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