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Hardoi News: कोटे की दुकान के नाम पर 1.87 लाख लेने का आरोप, एडीओ पंचायत पर प्राथमिकी
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संडीला। कोटे की दुकान आवंटित कराने के नाम पर 1.87 लाख रुपये लिए जाने का ग्रामीण ने आरोप लगाया है। ग्रामीण की शिकायत पर तत्कालीन एडीओ पंचायत के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
क्षेत्र के सनई गांव निवासी सुनील ने प्राथमिकी में बताया कि दिसंबर 2025 में ब्लॉक में तैनात रहे एडीओ पंचायत लाल सिंह ने उन्हें राशन की दुकान दिलाने का आश्वासन दिया था। इसके एवज में उनसे 1.87 लाख रुपये लिए थे। सुनील के मुताबिक एडीओ लाल सिंह ने कहा था कि राशन की दुकान महिला श्रेणी में है जिसे पुरुष कोटे में परिवर्तित कराकर दुकान उनके नाम आवंटित करा दी जाएगी।
पीड़ित के मुताबिक फरवरी 2026 में राशन की दुकान की चयन प्रक्रिया हुई लेकिन आवंटन सूची में उनका नाम नहीं आया। इसके बाद उन्होंने एडीओ पंचायत से अपने रुपये वापस मांगे। रुपये लौटाने में एडीओ आनाकानी करने लगे। सुनील ने अधिकारियों से शिकायत की। प्रारंभिक जांच के बाद संडीला से हटा दिया गया। खंड विकास अधिकारी गौरी राठौर ने बताया कि एडीओ पंचायत रहे लाल सिंह को 22 जुलाई 2026 को पंचायतीराज निदेशालय में संबद्ध किया जा चुका है।
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क्षेत्र के सनई गांव निवासी सुनील ने प्राथमिकी में बताया कि दिसंबर 2025 में ब्लॉक में तैनात रहे एडीओ पंचायत लाल सिंह ने उन्हें राशन की दुकान दिलाने का आश्वासन दिया था। इसके एवज में उनसे 1.87 लाख रुपये लिए थे। सुनील के मुताबिक एडीओ लाल सिंह ने कहा था कि राशन की दुकान महिला श्रेणी में है जिसे पुरुष कोटे में परिवर्तित कराकर दुकान उनके नाम आवंटित करा दी जाएगी।
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पीड़ित के मुताबिक फरवरी 2026 में राशन की दुकान की चयन प्रक्रिया हुई लेकिन आवंटन सूची में उनका नाम नहीं आया। इसके बाद उन्होंने एडीओ पंचायत से अपने रुपये वापस मांगे। रुपये लौटाने में एडीओ आनाकानी करने लगे। सुनील ने अधिकारियों से शिकायत की। प्रारंभिक जांच के बाद संडीला से हटा दिया गया। खंड विकास अधिकारी गौरी राठौर ने बताया कि एडीओ पंचायत रहे लाल सिंह को 22 जुलाई 2026 को पंचायतीराज निदेशालय में संबद्ध किया जा चुका है।
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