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Hardoi News: दहेज हत्या में पति और सास को आठ - आठ साल की सजा
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हरदोई। दहेज हत्या के साढ़े सात साल पुराने मामले में पति और सास को दोषी करार दिया गया है। जिला जज रीता कौशिक ने दोनों अभियुक्तों को आठ-आठ साल की सजा सुनाई है। साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।
कछौना कोतवाली में सुभाष ने आठ मई 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उन्होंने अपनी बहन बबली की शादी घटना के दिन से दाे साल पहले कछौना कोतवाली क्षेत्र के ओनवा मजरा भानपुर निवासी आनंद कुमार के साथ की थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही पति आनंद कुमार, सास रामरानी, ननद रमाकांती, जेठ टीटू, देवर अरुण, दहेज में पचास हजार रुपये और सोने की एक चेन मांग रहे थे। मांग पूरी न होने पर बबली को प्रताड़ित करते थे। कई समझौता भी हुआ था। आठ मई 2018 की सुबह आनंद ने सूचना दी थी कि बबली ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। सुभाष ने दहेज के लिए हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने पति आनंद कुमार और सास रामरानी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को पेश किया गया। इसके साथ ही 12 अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए गए।
दोनों पक्षों के तर्को को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर जिला जज रीता कौशिक ने पति और सास को सजा सुनाई है।
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कछौना कोतवाली में सुभाष ने आठ मई 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उन्होंने अपनी बहन बबली की शादी घटना के दिन से दाे साल पहले कछौना कोतवाली क्षेत्र के ओनवा मजरा भानपुर निवासी आनंद कुमार के साथ की थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही पति आनंद कुमार, सास रामरानी, ननद रमाकांती, जेठ टीटू, देवर अरुण, दहेज में पचास हजार रुपये और सोने की एक चेन मांग रहे थे। मांग पूरी न होने पर बबली को प्रताड़ित करते थे। कई समझौता भी हुआ था। आठ मई 2018 की सुबह आनंद ने सूचना दी थी कि बबली ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। सुभाष ने दहेज के लिए हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने पति आनंद कुमार और सास रामरानी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को पेश किया गया। इसके साथ ही 12 अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए गए।
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दोनों पक्षों के तर्को को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर जिला जज रीता कौशिक ने पति और सास को सजा सुनाई है।