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Jalaun News: तमंचा रखने में युवक को एक वर्ष आठ माह की कैद

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 24 Jun 2026 12:04 AM IST
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A young man was sentenced to one year and eight months in prison for possessing a pistol.
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उरई। तमंचा और कारतूस रखने के मामले में अपर जिला जज प्रथम की अदालत ने युवक को एक वर्ष आठ माह के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


19 अगस्त 2016 को एट थाना पुलिस झांसी-कानपुर रोड पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कोटरा रोड पर एक युवक अवैध असलहा लेकर खड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो युवक भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।
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तलाशी के दौरान उसके कब्जे से तमंचा और दो कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम औरैया जिले के दिबियापुर थाना क्षेत्र के मड़ैया गांव निवासी धर्म सिंह बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।
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विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादी समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए गए तथा साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला जज प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी ने आरोपी धर्म सिंह को दोषी ठहराया। न्यायालय ने उसे एक वर्ष आठ माह के कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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