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Jalaun News: पॉक्सो मामले में वांछित आरोपी ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण
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आटा। थाना क्षेत्र के एक गांव में पॉक्सो अधिनियम समेत अन्य आरोपों में वांछित चल रहे आरोपी अरविंद्र राजपूत ने शुक्रवार को विशेष पॉक्सो न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय ने आत्मसमर्पण स्वीकार करते हुए आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
मामला एक महिला की ओर से दाखिल किए गए परिवाद से जुड़ा है। आरोप है कि 20 नवंबर 2025 की रात उसकी नाबालिग पुत्री की झाड़-फूंक करने के बहाने कुछ लोग घर पहुंचे थे। परिवाद में तांत्रिक संतोष कुमार, अरविंद्र राजपूत समेत अन्य लोगों पर नाबालिग से संबंधित पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। विरोध करने पर परिवादी के साथ मारपीट और अभद्रता करने का भी आरोप लगाया गया था।
परिवादी के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने विपक्षीगण को पॉक्सो अधिनियम समेत अन्य धाराओं में तलब करने के आदेश दिए थे। इसी मामले में वांछित चल रहे अरविंद्र राजपूत ने शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया।
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न्यायालय ने आत्मसमर्पण स्वीकार करते हुए आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। (संवाद)
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मामला एक महिला की ओर से दाखिल किए गए परिवाद से जुड़ा है। आरोप है कि 20 नवंबर 2025 की रात उसकी नाबालिग पुत्री की झाड़-फूंक करने के बहाने कुछ लोग घर पहुंचे थे। परिवाद में तांत्रिक संतोष कुमार, अरविंद्र राजपूत समेत अन्य लोगों पर नाबालिग से संबंधित पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। विरोध करने पर परिवादी के साथ मारपीट और अभद्रता करने का भी आरोप लगाया गया था।
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परिवादी के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने विपक्षीगण को पॉक्सो अधिनियम समेत अन्य धाराओं में तलब करने के आदेश दिए थे। इसी मामले में वांछित चल रहे अरविंद्र राजपूत ने शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया।
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न्यायालय ने आत्मसमर्पण स्वीकार करते हुए आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। (संवाद)