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Jalaun News: ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने विद्यालयों का ब्योरा तलब किया

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 20 Jun 2026 11:54 PM IST
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The Joint Magistrate sought details of the schools.
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जालौन। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही ने तहसील क्षेत्र में संचालित विद्यालयों की वास्तविक स्थिति की समीक्षा के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने तीन दिन के भीतर बिंदुवार सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।


ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बीएसए को जारी पत्र में शासकीय, अर्धशासकीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की अलग-अलग संख्या मांगी है। इसके साथ ही बिना मान्यता या मानकों का उल्लंघन कर चल रहे विद्यालयों की संख्या भी पूछी गई है। इन विद्यालयों के विरुद्ध की जा रही विभागीय और वैधानिक कार्यवाइयों का विवरण भी तलब किया गया है। पत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत शैक्षिक सत्र 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए विद्यालयवार प्रवेश क्षमता की जानकारी मांगी गई है। इसमें वास्तविक प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या भी शामिल है। कम प्रवेश देने वाले आरटीई विद्यालयों की सूची और उन पर की गई कार्रवाई का ब्योरा भी मांगा गया है।
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ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने आरटीई प्रवेश से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जानकारी भी मांगी है। इन शिकायतों के निस्तारण की स्थिति भी स्पष्ट करने को कहा गया है। सभी अभिलेखों सहित निर्धारित प्रारूप में यह आख्या उपलब्ध करानी होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह रिपोर्ट तीन दिन के भीतर सौंपनी होगी।
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